ITR Filing Deadlines Extended: कोरोना संकट के बीच सीबीडीटी ने दी बड़ी राहत, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई
इनकम टैक्स (Photo Credits: Pixabay)

नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर आयकरदाताओं को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बड़ी राहत दी है. सीबीडीटी ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्‍यान में रखते हुए आयकर रिटर्न (2019-20) की समयसीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. जबकि 2018-19 के लिए मूल और साथ ही संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है.

सीबीडीटी ने हालात को देखते हुए सरकार ने आयकरदाताओं को आयकर रिटर्न भरने की अवधि बढ़ाकर राहत दी है. मिली जानकारी के मुताबिक सीबीडीटी ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न समयसीमाएं बढ़ा दी हैं. जबकि समयसीमा में की गई वृद्धि का पूरा लाभ उठाने में समर्थ बनाने के लिए सीबीडीटी वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए रिटर्न फॉर्मों को भी संशोधित किया है. IT Return फाइल करने का बेहद आसान और सुरक्षित तरीका, ऐसे चंद स्टेप्स में ऑनलाइन निपट जाएगा काम

उल्लेखनीय है कि आयकर रिटर्न फॉर्म आम तौर पर अप्रैल के पहले सप्ताह में अधिसूचित किए जाते हैं. इस वर्ष भी आकलन वर्ष 2020-21 के लिए रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग यूटिलिटी को 1 अप्रैल, 2020 तक उपलब्ध करा दिया गया था. यही नहीं, वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म ‘आईटीआर-1 (सहज)’ और ‘आईटीआर-4 (सुगम)’ भी पहले ही अधिसूचित कर दिए गए थे.

इससे पहले कोरोना संकट के कारण लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून किया था. जबकि टीडीएस जमा में देरी पर ब्याज दर 18 फीसदी से घटाकर नौ फीसदी कर दिया है. सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी है. कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती संख्या को देखते हुए देश में आर्थिक गतिविधियां थम सी गई है. हालांकि लॉकडाउन में ढील मिलने से सब कुछ धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है.