IT Return फाइल करने का बेहद आसान और सुरक्षित तरीका, ऐसे चंद स्टेप्स में ऑनलाइन निपट जाएगा काम
इनकम टैक्स (File Photo)

Online ITR Filing: अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 जुलाई से पहले यह काम जरुर पूरा कर लें. दरअसल ऐसा नहीं करने पर आपको आयकर विभाग का नोटिस मिल सकता है. इसलिए हम आपके लिए ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने का आसान और सुरक्षित तरीका सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहे है. यह काम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में कर सकते है.

गौरतलब हो कि आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2019-20 को लेकर हाल ही में नया आईटीआर फॉर्म जारी किया. विभाग ने व्यक्तिगत और कंपनियों के स्तर पर भरे जाने वाले इस फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है. वहीं, आयकर रिटर्न 'सहज' में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस फॉर्म को वेतनभोगी वर्ग द्वारा भरा जाता है. आईटीआर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के कुछ खंडों को तर्कसंगत बनाया गया है. व्यक्तियों तथा कंपनियों को 2018-19 में हुई आय की जानकारी देते हुए चालू वित्तीय वर्ष में रिटर्न भरना होगा.

ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने का तरीका- 

  • सबसे पहले आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपना ई-फाइलिंग अकाउंट बनाए
  • ई-फाइलिंग अकाउंट बनाते समय अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें
  • अपने लॉगिन आईडी को ध्यान में रखे. हालांकि समस्या होने पर मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए वापस जानकारी पाई जा सकती है
  • पैन, पासवर्ड और कैप्चा डिटेल्स भरने के बाद अपने लॉगिन आईडी से लॉग इन करें
  • इसके बाद आपको 'ई-फाइल' टैब के तहत 'इनकम टैक्स रिटर्न' ऑप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद असेस्समेंट ईयर, फॉर्म टाइप और मोड को सिलेक्ट करें, जिसके लिए आप यह फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं.
  • यहां सभी जरूरी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक भरे और 'सबमिट' पर क्लिक करें
  • इसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा. यहां आपके सामने तीन वेरिफिकेशन ऑप्शन होंगे. जिसमें से आपको केवल एक चुनना है
  • पहला- बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में डाक द्वारा एक आईटीआर-वी कॉपी भेजना
  • दूसरा- 'एटीएम नंबर' या 'माई अकाउंट' के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) बनाना होगा
  • तीसरा- आधार कार्ड के जरिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग भी कर सकते है
  • वेरिफिकेशन प्रोसेस का आप्शन सिलेक्ट करने के बाद 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे जिसे अच्छे से पढ़ लें
  • फिर आपको 'जनरल इंफॉर्मेंशन', 'टैक्स डिटेल्स', '80जी', और 'इनकम डिटेल्स' के साथ 'टैक्स पेड’ और वेरिफिकेशन' आदि जानकारियां भर दें. ध्यान रखे आपकी दी गई जानकारियां आपके द्वारा की गई कैल्कुलेशन से मेल खा रही है या नहीं.
  • सबमिट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो डिटेल्स भरी गई है वह सही हो. एक बार 'प्रीव्यू और सबमिट' पर क्लिक कर सभी जानकारियों की जांच कर लें और 'सबमिट' पर क्लिक कर दे.
  • अब आपको अपना आईटीआर वेरिफाई करना होगा. आईटीआर अपलोड होने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक एक्नॉलेजमेंट या एक आईटीआर-वी भेजा जाएगा. इसे आप अपने अकाउंट में लॉग इन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं.

गौरतलब हो कि आप अपना आईटीआर ऑनलाइन या आयकर विभाग के दफ्तर में जाकर भी भर सकते है. दरअसल समयसीमा के बाद आईटीआर फाइल करनेवालों को जुर्माना भरना अनिवार्य होता है. सरकारी आंकड़ों के अनुसर, वित्त वर्ष 2017-18 में 6.84 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, जबकि वित्त वर्ष 2016-17 में 5.43 करोड़ किए गए थे.