Delhi NCR School Open: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में फिर से स्कूल खोलने की मंजूरी दी, प्रदूषण के चलते बंद थे शिक्षण संस्थान
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण शारीरिक कक्षाओं पर लगे प्रतिबंध पर विचार करने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) को निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि कई छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिल पा रही है और शारीरिक कक्षाओं की बंदी से उन्हें भोजन भी नहीं मिल रहा. CAQM को 26 नवंबर तक इस पर निर्णय लेने का आदेश दिया गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 नवंबर) को आयोग से यह आदेश दिया कि दिल्ली-एनसीआर में बढ़े हुए प्रदूषण के कारण स्कूलों, कॉलेजों और शैक्षिक संस्थानों में शारीरिक कक्षाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील दी जाए. कोर्ट का मानना था कि शारीरिक कक्षाएं रद्द होने के कारण, लाखों छात्रों को मध्याह्न भोजन जैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है. इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि कई घरों में एयर प्यूरीफायर नहीं होते, जिससे बाहर का और अंदर का वायु गुणवत्ता में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल थे, ने आयोग से कहा कि कक्षा 10 और 12 के लिए शारीरिक कक्षाओं को जारी रखने पर भी फैसला लिया जाए. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि इस मुद्दे पर फैसला मंगलवार तक लिया जाए.
इससे पहले शुक्रवार को, कुछ माता-पिता ने कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि समाज के कमजोर वर्ग और विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण शारीरिक कक्षाएं फिर से शुरू की जानी चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि कई परिवारों के पास इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कमी है, जिससे ये बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हो रहे हैं.
कोर्ट का यह आदेश छात्रों और उनके परिवारों के लिए राहत की बात है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा की सुविधाएं नहीं हैं. अब देखना यह है कि आयोग इस दिशा में कौन सा कदम उठाता है और शारीरिक कक्षाएं कब से फिर से शुरू हो सकती हैं.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 25, 2024 03:51 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

