स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला- कोविड फैसिलिटी में भर्ती होने के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: PTI)

नई दिल्ली: कोरोना (COVID-19) के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है. अब किसी भी मरीज को कोविड स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती होने के लिए कोरोना वायरस की पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं होगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना रोगियों को आज बड़ी राहत देते हुए अपनी कोविड हेल्थ फैसिलिटी को लेकर अपनी राष्ट्रीय नीति में संशोधन कर दिया है. अब कोविड फैसिलिटी में भर्ती होने के लिए पॉजिटिव रिपोर्ट जरूरी नहीं होगी. Fact Check: क्या कोविड-19 के बढ़ते मामलों को लेकर WHO ने भारत को दी है चेतावनी? जानें वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई. 

इससे पहले राष्ट्रीय नीति में बदलाव से पहले तक अगर किसी मरीज कोरोना लक्षणों के साथ कोविड फैसिलिटी लाया जाता था तो उससे कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अनिवार्य रूप से मांगी जाती थी. नई राष्ट्रीय नीति के तहत अब कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को सीसीसी, डीसीएचसी या डीएचसी के वार्डों में तुरंत भर्ती किया जाएगा.

इसके अलावा किसी भी मरीज को किसी भी वजह से सेवाएं देने से मना नहीं किया जाएगा. इसमें ऑक्सीजन, आवश्यक दवाएं और मरीज की पूरी देखभाल जैसी सुविधाएं शामिल हैं. इसके अलावा भले ही रोगी एक अलग शहर से संबंधित हो डॉक्टर उसका इलाज या भर्ती करने से इनकार नहीं कर सकते.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिया है, जिसके अनुसार 3 दिनों के भीतर नई नीति को अमल में लाएं. इस नीति के तहत कोरोना के हल्के लक्षणों वाले मरीजों को बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के सस्पेक्टेड वार्ड में दाखिला मिल सकेगा. इसमें कोविड केयर सेंटर, पूर्ण समर्पित कोविड केयर सेंटर और कोविड अस्पताल शामिल हैं.