कुलभूषण जाधव मामला: ICJ के फैसले का विदेश मंत्रालय ने किया स्वागत, रवीश कुमार बोले-हम जल्द रिहाई का काम रखेंगे जारी
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार और कुलभूषण जाधव (Photo Credits-Facebook/ANI Twitter)

नई दिल्ली. भारत ने बुधवार को अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत(आईसीजे) के फैसले का स्वागत किया, जिसमें पाकिस्तान (Pakistan) को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) की मौत की सजा की समीक्षा करने और उन्हें राजनयिक पहुंच प्रदान करने के लिए कहा गया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह ‘‘ऐतिहासिक फैसला’’ मामले पर भारत के रूख को मान्य ठहराता है. भारत ने पाकिस्तान से आईसीजे के फैसले को तुरंत लागू करने को कहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार (Raveesh Kumar) ने कहा कि हम कुलभूषण जाधव की जल्द रिहाई और भारत वापसी के लिए जोर-शोर से काम करना जारी रखेंगे. कुमार (Raveesh Kumar) ने कहा, ‘‘हम कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) से संबंधित मामले में द हेग में अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत द्वारा भारत के पक्ष में सुनाए गए फैसले का स्वागत करते हैं.’’ यह भी पढ़े-क्या अभिनदंन की तरह कुलभूषण जाधव की ICJ के फैसले के बाद होगी वतन वापसी? इमरान खान से है भारत को उम्मीदें

अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत (आईसीजे) ने बुधवार को फैसला सुनाया कि पाकिस्तान को भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को सुनाई गयी फांसी की सजा पर फिर से विचार करना चाहिए. इसे भारत के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है.

भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव (49) को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर फांसी की सजा सुनाई थी. इस पर भारत में काफी गुस्सा देखने को मिला था.

उन्होंने कहा, ‘‘हमने गौर किया है, अदालत ने निर्देश दिया है कि पाकिस्तान (Pakistan) का कर्तव्य है कि वियना समझौते के अनुसार जाधव (Kulbhushan Jadhav) को उनके अधिकारों के बारे में बिना किसी देरी के अवगत कराए और भारतीय राजनयिक पहुंच प्रदान करे.’’