
Delhi Elections 2025: दिल्ली चुनाव से पहले 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में जेल में बंद AIMIM उम्मीदवार ताहिर हुसैन(AIMIM Candidate Tahir Hussain) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने हुसैन को प्रचार के लिए कस्टडी पैरोल दिया है. यह पैरोल 29 जनवरी से 3 फरवरी तक होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुसैन को पैरोल के दौरान दिल्ली पुलिस अधिकारियों की तैनाती, जेल वैन और एस्कॉर्ट की सभी खर्चों का वहन करना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हुसैन को जेल मैन्युअल के अनुसार तब रिहा किया जाएगा, जब वह लगभग 2 लाख रुपये का खर्च जमा करेंगे, जो कि 12 घंटे के लिए पैरोल के दौरान होने वाली सभी व्यवस्थाओं के लिए है. यह भी पढ़े: Delhi Elections 2025: AIMIM प्रमुख ओवैसी का ऐलान, MCD पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली के मुस्तफाबाद सीट से पार्टी के होंगे उम्मीदवार
ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से AIMIM के है उम्मीदवार
दिल्ली में 5 फरवरी को होने जा रहे विधानसभा चुनाव में ताहिर हुसैन मुस्तफाबाद सीट से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM) के उम्मीदवार हैं. उन्होंने चुनाव प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करने के बाद कोर्ट ने उन्हें कस्टडी पैरोल दी है.
ताहिर हुसैन पर दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने का आरोप
ताहिर हुसैन पर 2020 में दिल्ली में हुए दंगों को भड़काने का आरोप है। वह चार साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने ताहिर हुसैन की याचिका पर विभाजित फैसला सुनाया था.
जानें कस्टडी पैरोल क्या होता है?
"कस्टडी पैरोल एक प्रकार की पैरोल है, जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति को सजा के दौरान उसकी कस्टडी (जेल) से अस्थायी रूप से बाहर जाने की अनुमति देने के लिए दी जाती है। यह आमतौर पर किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति देने का एक तरीका होता है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी होती हैं.
कस्टडी पैरोल तब दी जा सकती है जब व्यक्ति को मेडिकल कारणों या किसी विशेष परिस्थिति के तहत जेल से बाहर जाने की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को यह शर्त होती है कि वह कुछ समय बाद वापस जेल लौटेगा। पैरोल की अवधि के दौरान व्यक्ति को किसी प्रकार की निगरानी में रखा जाता है। यह आमतौर पर न्यायिक प्रक्रिया द्वारा तय किया जाता है और इसका उद्देश्य सजा में लचीलापन देना होता है.