इंस्टाग्राम पर गाली-गलौज और फूहड़पन! अश्लील कंटेंट बनाने पर UP की इन्फ्लुएंसर Mehak और Pari पर केस दर्ज
उत्तर प्रदेश के संभल की दो महिला इन्फ्लुएंसर, महक और परी, पर अश्लील और गाली-गलौज वाले इंस्टाग्राम वीडियो बनाने का आरोप है. लाखों फॉलोअर्स वाली इस जोड़ी के खिलाफ लोगों की शिकायतों के बाद यूपी पुलिस ने IT एक्ट के तहत FIR दर्ज कर ली है. यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाने के खिलाफ एक बड़ा कदम है.
Mehak Pari Viral Video: सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाने की होड़ में आजकल कुछ लोग हदें पार कर रहे हैं. ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के संभल जिले (Sambhal) से सामने आया है, जहां दो महिला इन्फ्लुएंसर्स, जो महक (Mehak) और परी (Pari) के नाम से मशहूर हैं, पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की है. इन दोनों पर आरोप है कि वे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अश्लील और गाली-गलौज से भरे वीडियो (Instagram Reel) बनाकर पोस्ट कर रही थीं.
क्या है पूरा मामला?
संभल जिले के शहबाजपुर गांव की रहने वाली महक और परी 'महकपरी143' नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाती हैं. इस अकाउंट पर उनके 4 लाख 29 हजार से भी ज्यादा फॉलोअर्स थे. वे अपने इस अकाउंट पर ऐसे वीडियो बनाकर डालती थीं जिनमें काफी अभद्र भाषा और अश्लील इशारों का इस्तेमाल होता था.
उनके ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगे, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर ही इसका कड़ा विरोध शुरू कर दिया. कई लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करते हुए शिकायत की और इन वीडियोज को समाज के लिए, खासकर युवाओं के लिए, हानिकारक बताया. लोगों के बढ़ते गुस्से और शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया.
महक परी कह दें...
अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो निश्चित तौर पर इन दोनों लड़कियों का चेहरा पहचानते होंगे। इनकी हर Reel में धुंआधार गालियां होती हैं। ये दोनों UP में जिला संभल की रहने वाली हैं। पुलिस ने अब इन दोनों के खिलाफ अश्लीलता फैलाने और IT एक्ट में FIR दर्ज कर ली है। pic.twitter.com/R6MwJFAo7K
— Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) July 14, 2025
पुलिस ने की कानूनी कार्रवाई
मामला वायरल होने के बाद, संभल पुलिस ने जांच शुरू की और पाया कि वीडियो वाकई में आपत्तिजनक हैं. इसके बाद पुलिस ने महक और परी के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है. पुलिस का कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता फैलाना एक कानूनी अपराध है और इस तरह की हरकतों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
क्या कहता है IT एक्ट?
जिस आईटी एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई हुई है, वो इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर होने वाले अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है. इसकी धारा 67 के तहत, अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करता है, तो उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. अगर वह दोबारा ऐसा ही अपराध करता है, तो उसे 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.
यह घटना उन सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए एक चेतावनी है जो लाइक्स और फॉलोअर्स पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं. शोहरत पाने का रास्ता सही होना चाहिए, गलत और गैर-कानूनी नहीं.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 14, 2025 03:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

