PAN-Aadhaar Linking Last Date Extended: केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है. सरकार ने पैन और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त दिया है. वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने शुक्रवार शाम को यह ऐलान किया. इससे पहले यह डेडलाइन 30 जून 2021 थी. बता दें कि केंद्र सरकार पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा कई बार बढ़ा चुकी है. अब पैन और आधार को लिंक करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 है. PAN Card in 10 Minutes: सिर्फ 10 मिनट में कैसे बनवाएं पैन कार्ड, यहां समझें पूरी प्रोसेस.
लास्ट डेट तक अगर आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद आप ऐसे वित्तीय ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, जहां पैन का उल्लेख करना जरूरी है. साथ ही आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा.
पैन और आधार को लिंक करने की समयसीमा बढ़ी
Extension of 3 months granted for PAN-Aadhaar linking - from 30th June-30th Sept. For payment without, interest extension is granted by 2 months from 30th June to 31st Aug. Closing the scheme with interest in the next 2 months by 31st of Oct: MoS Finance Anurag Thakur
— ANI (@ANI) June 25, 2021
अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो आप इस लिंक पर जाकर अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा. इसके बाद आप 'Know About Your Aadhaar Pan Linking Status' पर जाकर अपना स्टेट्स चेक करें.
इस आसान तरीके से आप अपना पैन कार्ड लिंक कर सकते हैं
- पैन-आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- इसके बाद आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन मिलेगा. इस पर क्लिक करें.
- नया पेज खुलने पर अपने पैन और आधार से जुड़ी जानकारियां यहां भरें.
- डीटेल्स को एक बार क्रॉसचेक जरुर करें. ध्यान रखें कि आपके द्वारा भरी गई सभी डिटेल्स पूरी तरह से सही हो.
- इसके बाद आपको रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा.
- ओटीपी को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.