Kisan Vikas Patra Scheme Details : अगर आप अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आप इंडिया पोस्ट (India Post) की डाकघर बचत योजनाओं (Post Office Savings Schemes) में पैसा लगा सकते हैं. इस योजना में पति-पत्नी दोनों अलग-अलग निवेश कर सकते हैं. Post Office Saving Schemes: डाकघर की किस बचत योजना से मिलेगा बैंकों से भी जादा फायदा? जानिए नई ब्याज दर
वर्तमान में कई डाकघर बचत योजनाएं चल रही है. इन योजनाओं में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF), सुकन्या समृद्धि योजना (SSY), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC), 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस टर्म डिपोजिट, किसान विकास पत्र (KVP) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) आदि शामिल हैं. किसान विकास पत्र में निवेश करने पर 6.9% (चक्रवृद्धि वार्षिक) का ब्याज मिलेगा यानी निवेश की गई राशि 124 महीने (10 वर्ष और 4 महिना) में दुगनी हो जाएगी.
किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra)
केवीपी में कौन निवेश कर सकता है?
- एकल वयस्क
- संयुक्त खाता (3 वयस्क तक)
- नाबालिग की ओर से एक अभिभावक
- अस्वस्थ मन के व्यक्ति की ओर से एक अभिभावक
- 10 साल से ऊपर के नाबालिग अपने नाम पर किसान विकास पत्र ले सकते है.
जमा राशि कितनी होगी?
- न्यूनतम 1000 रुपये या 100 रुपये के गुणकों में कोई राशि. कोई अधिकतम सीमा नहीं.
- इस योजना के तहत कितने भी खाते खोले जा सकते है.
केवीपी की परिपक्वता (Maturity)?
- जमा राशि समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित परिपक्वता अवधि पर जमा परिपक्व होगा.
केवीपी को गिरवी भी रखा जा सकता है, जानें कैसे?
- संबंधित पोस्ट ऑफिस में निर्धारित आवेदन पत्र गिरवी रखने वाले के पत्र के साथ जमा कर किसान विकास पत्र को सुरक्षा के रूप में गिरवी या स्थानांतरित किया जा सकता है.
- निम्नलिखित अधिकारियों को स्थानांतरण/गिरवी रखा जा सकता है.
- भारत के राष्ट्रपति / राज्य के राज्यपाल
- आरबीआई / अनुसूचित बैंक / सहकारी समिति / सहकारी बैंक
- निगम (सार्वजनिक / निजी) / सरकारी। कंपनी / स्थानीय प्राधिकरण
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी
केवीपी खाता समय से पहले बंद हो सकता है?
केवीपी निम्न शर्तों के अधीन बंद हो सकता है-
- खाताधारक की मृत्यु होने पर (जॉइंट होने पर किसी एक की मौत पर)
- गिरवी होने की स्थिति में राजपत्र अधिकारी द्वारा जब्त करने पर
- कोर्ट के आदेश पर
- जमा की तारीख से 2 साल और 6 महीने बाद
केवीपी को किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है?
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को यह केवल नीचे बताए गए हालातों में ट्रांसफर किया जा सकता है-
- खाताधारक की मृत्यु पर नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को
- खाताधारक की मृत्य पर जॉइंट होल्डर को
- कोर्ट के आदेश देने पर
- स्पेसिफाइड अथॉरिटी को (खाते के गिरवी होने की स्थिती में)
उल्लेखनीय है कि सरकार इन छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दर में समय-समय पर बदलाव करती रहती है. संपूर्ण देश में किसान विकास पत्र (केवीपी) योजना का लाभ उठाया जा सकता है. Kisan Vikas Patra (KVP) से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लीन करें या पोस्ट ऑफिस की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.