PAN-Aadhaar Link Date Extended: अब नो टेंशन, पैन और आधार लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ी
जल्द निपटा लें पैन-आधार लिंक का काम (File Photo)

नई दिल्ली: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आधार और पैन को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दिया है. इनकम टैक्स इंडिया ने सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है. दरअसल अभी भी कुछ करदाताओं ने अपना पैन नंबर, आधार नंबर से लिंक नहीं किया है. ऐसे में लिंक करने की अंतिम तिथि मार्च 2020 होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है.

कुछ साल पहले लाए गए आयकर अधिनियम-1961 की धारा 139एए (01 जुलाई 2017 से प्रभावी) के तहत आयकरदाताओं को अपना आधार नंबर पैन नंबर (स्थायी खाता संख्या) से लिंक करना अनिवार्य है. कुछ आयकरदाताओं को अपना आधार नंबर पैन नंबर से लिंक करने में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिंक कराने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी गई है.

इससे पहले स्थायी खाता संख्या (पैन) को मंगलवार यानि 31 दिसंबर तक आधार से जोड़ना अनिवार्य था. इसको लेकर आयकर विभाग ने कई बार सार्वजनिक सूचना भी जारी की थी. जिसमें कहा गया था कि आयकर सेवाओं का लाभ लेने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत इनवैलिड माना जाएगा. PAN-Aadhaar Link: क्या आपका पैन कार्ड आधार से जुड़ा? यहां करें चेक, सिर्फ एक दिन बाकी

बता दें कि पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि को कई बार बदला गया है. 31 दिसंबर से पहले डेडलाइन 31 सितंबर थी, जिसे बाद में बढ़ाया गया. वहीं नई समयसीमा को लेकर सीबीडीटी ने एक अधिसूचना जारी कर दी है.