PAN-Aadhaar Link: क्या आपका पैन कार्ड आधार से जुड़ा? यहां करें चेक, सिर्फ एक दिन बाकी
बस एक दिन बाद यानि 31 दिसंबर को पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समयसीमा समाप्त हो रही है. इसलिए अगर पैन को आधार से नहीं लिंक करवाया है तो फटाफट करवा लीजिए. वर्ना बड़ा नुकसान हो सकता है.
Aadhaar-PAN Linking: बस एक दिन बाद यानि 31 दिसंबर को पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की समयसीमा समाप्त हो रही है. इसलिए अगर पैन को आधार से नहीं लिंक करवाया है तो फटाफट करवा लीजिए. वर्ना बड़ा नुकसान हो सकता है. इसके साथ ही अगर आपने दोनों को लिंक करने का आवेदन किया हुआ है तो एक बार जरुर स्टेटस देख लें. दरअसल कई बार ऑथेंटिकेशन फेल (Authentication Fail) भी हो सकता है. जिसकी मुख्य वजह आपके आधार और पैन में लिखे नाम, जन्म तारीख और लिंग (Gender) का मेल नहीं खाना हो सकता है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आयकर सेवाओं का लाभ लेने के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत इनवैलिड माना जाएगा. पैन को आधार से लिंक कराने की अंतिम तिथि पहले 31 सितंबर थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई थी. 31 दिसंबर तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं किया तो हो जाएगा बेकार, जानें पूरी प्रक्रिया
परेशानी से बचने के लिए आज ही अपना पैन और आधार यहां क्लिक (https://www1.incometaxindiaefiling.gov.in/e-FilingGS/Services/LinkAadhaarHome.html) कर लिंक करवाएं. अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक कर लिया है तो यहां क्लिक कर अपना स्टेट्स चेक कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए सीबीडीटी की अधिकारिक वेबसाइट- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं.
उल्लेखनीय है कि करयोग्य आमदनी वाले या भारत में निवेश के इच्छुक एनआरआई लोगों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है. साथ ही भारत से वित्तीय लेनदेन करने वाले एनआरआई को पैनकार्ड और आधार दोनों रखने के लिए कहा गया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 30, 2019 06:29 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

