31 दिसंबर तक PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं किया तो हो जाएगा बेकार, जानें पूरी प्रक्रिया
जल्द निपटा लें पैन-आधार लिंक का काम (File Photo)

Aadhaar-PAN Linking: अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं लिंक करवाया है तो जल्द करवा लीजिए. दरअसल स्थायी खाता संख्या यानि पैन कार्ड को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से जोड़ना अनिवार्य है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार समय पर पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा गया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा. जिस वजह से इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार के लेनदेन में नहीं किया जा सकेगा.

आयकर विभाग द्वारा रविवार को जारी सार्वजनिक सूचना में कहा गया कि बेहतर कल के लिए आयकर सेवाओं का लाभ लेने को पैन को आधार से जोड़ने का काम 31 दिसंबर, 2019 तक पूरा कर लें. सूचना में साफ़ कहा गया है कि पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है. ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139एए के तहत इनवैलिड माना जाएगा.

केंद्र सरकार द्वारा पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख पहले 30 सितंबर 2019 तय की गई थी. सीबीडीटी ने सितंबर में जारी आदेश में पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की थी. इसलिए परेशानियों से बचने के लिए अपने PAN Card को Aadhaar Card से नीचे बताए गए तरीके से फटाफट लिंक करवा लीजिए.

आप घर बैठे भी इसको लिंक करा सकते हैं. लिंक कराने के लिए आप www.incometa&indiaefiling.gov.in पर जा सकते हैं. आप एसएमएस के माध्यम से भी पैन और आधार लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarPrelogin.html पर जाना पड़ेगा.

इसके अलावा आप अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर मैसेज कर सकते हैं. इसके लिए अपने मोबाइल से यूआईडीपीएएन टाइप कर स्पेस देकर मैसेज भेजना होगा. ध्यान रहे कि इसमें से जो पहला 12 डिजिट नंबर है वो आपका आधार नंबर होगा, वहीं दूसरा आपका PAN कार्ड नंबर होगा. उदहारण: (UIDPN -space- Aadhar no xxxxxx87. Pan no.xxxx100). अगर आपके पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड के नाम में कुछ अंतर हुआ तो आपको SMS के ज़रिए एक OTP आएगा. जैसे आप अपने OTP को डालते है आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में केंद्र की प्रमुख आधार योजना को संवैधानिक रूप से वैध ठहराते हुए व्यवस्था दी थी कि आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन के आवंटन के लिए बायोमीट्रिक पहचान संख्या अनिवार्य रहेगी.