
DGCA Guidelines: डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने यात्रियों की सुविधा को लेकर सभी एयरलाइन्स को गाइडलाइन्स जारी किए है. डीजीसीए ने सभी एयरलाइन्स को यात्रियों के अधिकारों से जुड़े प्रावधानों को प्रसार करने के निर्देश दिए है.
डीजीसीए के नए निर्देशों के मुताबिक़ सभी एयरलाइंस ये सुनिश्चित करेंगी कि टिकट बुकिंग के तत्काल बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट पर यात्री चार्टर का लिंक एसएमएस या व्हाट्सऐप के जरिए यात्रियों के फोन नंबर पर भेजना होगा. लिंक में यात्रियों को अपने अधिकारों, नियमों और शिकायत निवारण संबंधित जानकारी दी जाएगी.ये भी पढ़े:DGCA Fines Air India Rs 98 Lakh: डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 98 लाख रुपये का जुर्माना, गैर-योग्य क्रू मेंबर्स के साथ उड़ानें संचालित करने पर दी सजा
यात्रियों को मिलेगा लाभ
The Directorate General of Civil Aviation (DGCA) has directed all airlines to actively disseminate and emphasise passenger rights. Now, airlines must:
1. Send the Passenger Charter link via SMS/WhatsApp once a ticket is booked. Display the Passenger Charter on airline tickets.… pic.twitter.com/3qp2BI8Qcn
— DD News (@DDNewslive) March 24, 2025
टिकट बुक करने पर यात्रियों को आएगा एसएमएस
डीजीसीए ने सभी एयरलाइन यात्रियों को नए दिशा निर्देश जारी किए है. नए दिशा निर्देशों के मुताबिक किसी भी एयरलाइन की टिकट बुक करने पर एसएमएस या व्हाट्सऐप पर यात्रियों को अधिकारों और सुविधाओं की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी.
डीजीसीए ने क्या निर्देश दिए ?
डीजीसीए ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे यात्री अधिकार चार्टर का लिंक टिकट बुकिंग के समय एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए सीधे यात्रियों को भेजे. इसके अलावा एयरलाइन कंपनियां यह जानकारी एयरलाइन की वेबसाइट और टिकट पर भी प्रमुखता से उपलब्ध होनी चाहिए.इससे यात्रियों को उनकी उड़ान से जुड़े नियमों, देरी और कैंसिलेशन की स्थिति में मिलने वाले मुआवजे, बैगेज से संबंधित नियमों और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से मिल सकेगी.