Adani-Hindenburg Verdict: गौतम अडानी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, SIT जांच से इनकार
Gautam Adani | PTI

नई दिल्ली: अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी (Gautam Adani) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग रिसर्च मामले में सेबी (SEBI) की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने साथ ही इस मामले को SIT को ट्रांसफर करने की मांग भी खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई आधार नहीं है क्योंकि सेबी अपने आप में सक्षम एजेंसी है. कोर्ट ने कहा कि सेबी 22 मामलों में से 20 की जांच कर चुका है. बाकी मामलों के जांच के लिए सेबी को तीन महीने का समय दिया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए गौतम अडानी ने इसे सच्चाई की जीत बताया है. गौतम अडानी ने एक्स पर लिखा, "सत्यमेव जयते. सच्चाई की जीत हुई है. मैं उन सब लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इस मामले में हमारा साथ दिया. देश की विकास में हमारा योगदान जारी रहेगा. जय हिंद."

गौतम अडानी बोले सत्यमेव जयते

बता दें, 24 नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी, और उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच और एक्सपर्ट कमिटी के सदस्यों की निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों को नकार दिया था.

दरअसल,अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट (Hindenburg Report) में किए गए खुलासे को लेकर याचिकाकर्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सत्‍य बयान के तौर पर नहीं मान सकते. SC ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की सत्‍यता परखने का कोई साधन नहीं है, जिस कारण उसने SEBI से इस मामले की जांच करने को कहा है, और सेबी ने अपनी जांच रिपोर्ट पेश कर दी है.

हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले साल 24 जनवरी को अडानी ग्रुप के बारे में एक रिपोर्ट जारी की थी. इसमें अडानी ग्रुप पर शेयरों की कीमत में छेड़छाड़ समेत कई आरोप लगाए गए थे. वहीं अडानी ग्रुप ने इस रिपेार्ट को पूरी तरह से झूठ बताया था. इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में बड़ी तेजी से गिरावट आई थी और इनकी संपत्ति को भी तगड़ा नुकसान हुआ था.