ITR Filing Deadline: 31 मार्च 2025 आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है? जानें भारत में ITR दाखिल करने की सही डेडलाइन
ITR Filing Deadline

Income Tax Rule : आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना आपके कर दायित्वों को सही तरीके से पूरा करने के लिए जरूरी है, और इसकी समय सीमा के बारे में सही जानकारी रखना बहुत महत्वपूर्ण है. अधिकतर करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) का ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है. अगर आप यह तारीख चूक जाते हैं, तो आप 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न (Belated Return) दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इस पर जुर्माना और ब्याज भी लग सकता है.

हालांकि, 31 मार्च 2025 आयकर रिटर्न दाखिल करने की सामान्य अंतिम तारीख नहीं है. यह तारीख केवल पिछले साल के लिए कुछ सुधार या विलंबित रिटर्न से जुड़ी हो सकती है. जुर्माना से बचने के लिए, करदाताओं को समय पर अपना ITR दाखिल करना जरूरी होता है.

क्या 31 मार्च आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है?

नहीं, 31 मार्च 2025 आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नहीं है. आयकर रिटर्न दाखिल करने की असल तारीख करदाता की श्रेणी पर निर्भर करती है. अगर आप निर्धारित तारीख से चूक जाते हैं, तो आप विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इस पर आपको जुर्माना और ब्याज लग सकता है.

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आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि क्या है?

भारत में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि करदाता की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग होती है. अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं और गैर-ऑडिट मामलों के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है. जिन व्यवसायों को ऑडिट की आवश्यकता होती है, उन्हें 31 अक्टूबर 2025 तक रिटर्न दाखिल करना पड़ता है, जबकि ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की जरूरत वाले करदाताओं के लिए यह समयसीमा 30 नवंबर 2025 तक बढ़ जाती है.

अगर कोई करदाता इस समयसीमा तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो वह विलंबित रिटर्न (Belated Return) 31 दिसंबर 2025 तक पेनाल्टी के साथ दाखिल कर सकता है. इसके बाद किसी को भी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति नहीं होती, लेकिन अगर आयकर विभाग किसी विशेष परिस्थिति में इसकी अनुमति दे तो यह मुमकिन है.