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Income Tax: 50 हजार रुपये से अधिक किराए पर नहीं काटा TDS? आयकर विभाग थमा सकता है नोटिस

Income Tax Department: रिपोर्ट्स के मुताबिक, आयकर विभाग ने उन करदाताओं को नोटिस भेजे हैं, जो हर महीने 50 हजार या उससे अधिक किराया चुका रहे हैं, लेकिन टीडीएस (TDS) नहीं काट रहे.

Income Tax: 50 हजार रुपये से अधिक किराए पर नहीं काटा TDS? आयकर विभाग थमा सकता है नोटिस
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आयकर विभाग ने उन करदाताओं को नोटिस भेजे हैं, जो हर महीने 50,000 रूपय या उससे अधिक किराया चुका रहे हैं, लेकिन मकान मालिक को भुगतान करते समय टीडीएस (TDS) नहीं काट रहे थे. रिपोर्ट के अनुसार, कई करदाताओं ने 2023-2024 और 2024-25 के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का दावा किया था, लेकिन उन्होंने उस पर TDS (स्रोत पर कर-कटौती) नहीं काटा था. इसी  संबंध में अब विभाग ने नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि, अगर आप अपना दावा कम करना चाहते हैं, तो यह सही समय है.

क्या है आयकर विभाग का नियम?

आयकर कानून के तहत, यदि आप किसी घर में किराए पर रह रहे हैं, और आप 50,000 रूपय या उससे अधिक मासिक किराया भुगतान करते हैं, तो आपको मकान मालिक को भुगतान करने से पहले 2% TDS काटना जरूरी है (यह दर अक्टूबर 2024 से लागू है, पहले यह 5% थी). यह जिम्मेदारी किराएदार पर होती है, और उसे यह TDS आयकर विभाग में जमा करना होता है, जबकि बची हुई राशि मकान मालिक को देनी होती है.

अगर TDS नहीं काटा गया तो क्या होगा?

अगर किराएदार ने TDS नहीं काटा, तो उसे 'डिफॉल्ट करने वाला करदाता' (Assessee In Defaul)' माना जाएगा, और उसपर आयकर विभाग द्वारा ब्याज, जुर्माना और दंड लगाया जा सकता है.यह जुर्माना महीने के हिसाब से 1-1.5% हो सकता है, जो व्यक्ति विशेष के मामले और चूक के समय पर निर्भर करेगा.

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क्या कोई छूट भी है?

अगर मकान मालिक ने अपनी आयकर रिटर्न में किराया आय दिखाई है, और उसी पर उचित टैक्स चुकता किया है, तो यदि किराएदार यह जानकारी आयकर अधिकारी को प्रदान कर सकता है, तो उसे 'डिफॉल्ट करने वाला करदाता' नहीं माना जाएगा, और न ही जुर्माना या ब्याज लगेगा.

हालांकि, कुछ मकान मालिक अपनी व्यक्तिगत और गोपनीय जानकारी साझा करने में सहज नहीं होते, इसलिए जानकार हमेशा यह सलाह देते है, कि सभी करदाता समय पर टीडीएस काटें और उसे आयकर विभाग को जमा करें, ताकि कानून का पालन किया जा सके और जुर्माने से बचा जा सके.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 28, 2025 01:15 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).