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मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिये मतगणना का सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम की घोषणा स्थगित रहेगी

उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए जाने के पांच दिन बाद बुधवार को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने प्रदेश के पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिये मतगणना का सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाहियां स्थगित करने का निर्णय लिया है.

मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिये मतगणना का सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम की घोषणा स्थगित रहेगी
मतदाता | प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credits: PTI)

भोपाल, 23 दिसंबर : उच्चतम न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए जाने के पांच दिन बाद बुधवार को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) ने प्रदेश के पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिये मतगणना का सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाहियां स्थगित करने का निर्णय लिया है. एसईसी सचिव बी एस जामोद ने बताया, ‘‘उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में सभी पदों के लिये मतगणना का सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाहियां स्थगित रहेंगी.’’ उन्होंने कहा कि स्थगित की गई मतगणना का सारणीकरण तथा चुनाव परिणाम की घोषणा के संबंध में आयोग द्वारा अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे.

जामोद ने बताया है कि आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार पंच और सरपंच के लिये मतदान केन्द्र और जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिए विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की जाने वाली मतों की गणना एवं पंच/सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतों की गणना की कार्यवाही निष्पादित की जाएगी. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (स्थानीय निर्वाचन) को जारी पत्र में कहा गया है कि मतदान केन्द्र पर की गई मतगणना (पंच/सरपंच पद के लिये) से संबंधित समस्त अभिलेख, जनपद पंचायत सदस्य/जिला पंचायत सदस्य के विकासखंड मुख्यालय पर ईवीएम से की मतों की गणना तथा पंच/सरपंच पद की विकासखंड मुख्यालय पर की जाने वाली मतगणना से संबंधित समस्त अभिलेख उपस्थित अभ्यर्थियों/अभिकर्ताओं की उपस्थिति में सील बंद कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जायेंगे. यह भी पढ़ें : पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल हुए

किसी भी पद पर निर्विरोध निर्वाचन की स्थिति निर्मित होने पर भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा अभ्यर्थी को न ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा और न ही निर्वाचन का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा. जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस आशय का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये हैं. उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है. प्रदेश की त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के लिए मतदान अगले साल तीन चरणों में 6 जनवरी, 28 जनवरी और 16 फरवरी को होने हैं, लेकिन 17 दिसंबर को उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय में ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव प्रक्रिया रोकने और उन सीटों को सामान्य वर्ग के लिए फिर से अधिसूचित करने का एसईसी को निर्देश दिये हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Dec 23, 2021 12:47 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).