Fact Check: व्हाट्सप्प पर वायरल मैसेज में दावा, शहर से 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर वाहन चालकों को अब हेलमेट पहनना नहीं होगा अनिवार्य, जानें खबर की सच्चाई
कोरोना महामारी में सोशल मीडिया (Social Media)पर तरह- तरह की ख़बरें वायरल हो रही हैं. जिन खबरों पर विश्वास करना मुश्किल हैं कि कौन सी खबर सच है और कौन सी फेक हैं. कुछ इसी तरफ से व्हाट्सप्प पर एक मैसेज वायरल हुआ है. जिस मैसेज में दावा किया गया है कि अब शहर से 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं होगा
नई दिल्ली: कोरोना महामारी के बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर तरह- तरह की ख़बरें वायरल हो रही हैं. जिन खबरों पर विश्वास करना मुश्किल हैं कि कौन सी खबर सच है और कौन सी फेक हैं. कुछ इसी तरफ से व्हाट्सप्प (WhatsApp) पर एक मैसेज वायरल हुआ है. जिस मैसेज में दावा किया गया है कि अब शहर से 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर वाहन चालकों को हेलमेट (Helmet) पहनना अनिवार्य नहीं होगा.
व्हाट्सप्प पर वायरल मैसेज में सागरकुमार जैन (Sagar Kumar Jain) नामक के एक शख्स के याचिका का हवाला देते हुए लिखा गया है कि महानगरपालिका, या फिर नगरपंचायत के दायरे के 15 किलोमीटर के अंदर अब लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं होगा. वायरल मैसेज में यह भी लिखा गया है कि यदि आपसे कोई ट्रैफिक पुलिस या पुलिस वाला हेलमेट नहीं पहनने के बारे में पूछता है तो जवाब देना कि मै नगरपालिका या नगरपंचायत के हद में हूं. क्योंकि शहर के 15 किलोमीटर के दायरे में अब हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है. वहीं इस खबर को जांच के बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) की तरफ से फर्जी और गलत बताया गया है. इसके साथ ही सभी को हेलमेट पहनने की बात कही गई है. यह भी पढ़े: Fact Check: क्या पीएम नरेंद्र मोदी के ऑफिशियल विमान के लक्जरी इंटीरियर की तस्वीर हो रही है वायरल? PIB से जानें ट्विटर पोस्ट में किए जा रहे दावे की सच्चाई
दावा : व्हाट्सप्प पर वायरल एक मैसेज में यह दावा किया जा रहा है की शहर से 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर वाहन चालकों को अब हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है#PIBFactCheck : यह दावा फर्जी है! वाहन चालकों को अभी भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है l pic.twitter.com/rFQBnV7zDM
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) August 7, 2020
बता दें कि 1 सितम्बर 2019 से लागू मोटर संशोधन अधिनियम के तहत सभी को सुरक्षा को लेकर गाड़ी चलाते समय हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा. यदि कोई बाईक सवार इस नियम का पालन नहीं करता है तो पकड़े जाने पर उसे एक हजार रुपये का जुर्मना देना पड़ेगा. वही शराब पीकर गाड़ी चलाने, और इमरजेंसी गाड़ी को साइड ना देने पर दस हजार का जुर्माना, जेल या दोनों नए संशोधन में बात कही गई हैं.
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व्हाट्सप्प पर वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि शहर से 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर वाहन चालकों को अब हेलमेट पहनना नहीं होगा अनिवार्य
व्हाट्सप्प पर वायरल मैसेज फेक है
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 07, 2020 07:39 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

