Unlock 3: 5 अगस्त से खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस
स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिम और योग संस्थान को लेकर अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है. अनलॉक-3 के दौरान जिम और योग संस्थान को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दी गई है. स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
Unlock 3: केंद्र सरकार ने देशभर में अनलॉक-3 के लिए बुधवार 29 जुलाई को गाइडलाइंस जारी की है. नए दिशा-निर्देशों में कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने तीसरे चरण को खोलने या अनलॉक करने की घोषणा की. स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने जिम और योग संस्थान को लेकर अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है. अनलॉक-3 के दौरान जिम और योग संस्थान को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दी गई है. स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, योग संस्थानों और जिमों को COVID-19 प्रसार को रोकने के विशिष्ट उपायों के अलावा सामान्य एहतियाती उपाय अपनाने चाहिए. स्वास्थ्य मंत्रालय की नयी गाइडलाइन के अनुसार जहां कोरोना वायरस के अधिक मामले हैं वहां अभी जिम और योग संस्थानों को खोलने पर पाबंदी है. यह भी पढ़ें: Sero Survey in Delhi: दिल्ली में दोबारा होगा सीरो सर्वे, जानिए क्या हैं फायदे.
यहां देखें गाइडलाइंस
Ministry of Health and Family Welfare issues guidelines on preventive measures to contain the spread of COVID-19 in Yoga institutes & gymnasiums.
Ministry of Home Affairs has allowed Yoga institutes and gymnasiums to re-open from August 5. pic.twitter.com/sFuXqYBfJU
— ANI (@ANI) August 3, 2020
- कंटेनमेंट जोन के बाहर ही जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति होगी. सभी योग संस्थानों और जिम को राज्य सरकारों द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा.
- सभी योग संस्थानों और जिम राज्य सरकार द्वारा जारी सभी स्वास्थ्य संबंधी दिशानिर्देश / एसओपी / अधिसूचना का अनुपालन करेंगे.
- स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को जिम या योग संस्थान में आने की इजाजत नहीं होगी.
- जिम और योग संस्थानों में हर व्यक्ति को 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी होगी. परिसर में हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग अनिवार्य है.
- गाइडलाइन के मुताबिक, संस्थान के परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा. परिसर की बिल्डिंग, रूम के साथ ही स्टाफ और विजिटर की मौजूदगी वाले जगह को भी सैनिटाइज किया जाएगा.
- जिम और योग संस्थानों के स्थान के हिसाब से अधिकतम क्षमता की गणना कर सेशन शेड्यूल कर और सदस्यों को सूचित करना होगा.
- विजिटर्स और कर्मचारियों के लिए फेस कवर / मास्क, हैंड सैनिटाइजर आदि मैनेजमेंट द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
- प्रवेश के लिए थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को सैनिटाइज करना अनिवार्य है.
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 52,972 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 771 लोगों की मौत हुई है. इसके साथ ही कुल संक्रमितों का आंकड़ बढ़कर 18,03,695 हो गया है तो वहीं कुल मृतकों की संख्या 38 हजार के आंकड़े को पार कर गई है. कोरोना वायरस से अब तक 11,86203 लोग ठीक हो चुके हैं. रिकवरी रेट बढ़कर 65.76 फीसदी पर पहुंच गया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 03, 2020 04:48 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

