देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया. इस दौरान सब कुछ पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. सिर्फ मेडिकल और राशन समेत जरूरी चीजों की दुकानें खुली थी. वहीं इस बीच 31 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद सरकार ने 1 जून से अनलॉक-1 की घोषणा की है. साथ ही कहा है कि 8 जून से होटलों और शॉपिंग मॉल,रेस्तरां को खोलने की अनुमति होगी. इसी कड़ी में गुरूवार को केंद्र सरकार ने शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति देने के लिए नए नियमों की घोषणा की है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने Unlock1 को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है. जो इस प्रकार हैं.
पूजा स्थलों, रेस्तरां, मॉल और दफ्तर को लेकर जारी किया है. धार्मिक और पूजा स्थलों में COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कॉमरेडिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहें. रेस्तरां में COVID19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में साफ कहा गया है कि रेस्तरां में सभी थोड़ी-थोड़ी देर में हाथ को अच्छी तरह साफ करते रहें. होटल या रेस्तरां में आने वाले ग्राहक के बीच दूरी होनी चाहिए. यह भी पढ़ें:- भारत कब तक कोरोना वायरस से होगा फ्री? लॉकडाउन भी इस दिन हो सकता है खत्म.
ANI का ट्वीट:-
Only asymptomatic staff and customers shall be allowed in the restaurants. Entrance to have mandatory sanitizer dispensers and thermal screening provisions: Union Ministry of Health and Family Welfare#Unlock1 https://t.co/M7fVWts1u8
— ANI (@ANI) June 4, 2020
ANI का ट्वीट:-
Union Ministry of Health and Family Welfare has issued Standard Operating Procedure to contain the spread of #COVID19 at restaurants. #Unlock1 pic.twitter.com/mRI4ZmpDld
— ANI (@ANI) June 4, 2020
वहीं होटल-रेस्टोरेंट का मेन्यू डिस्पोजेबल होना चाहिए. वहीं साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की सलाह दी गई है. वहीं खाना लेकर जाने वाले डिलवरी बॉय को सवधानी और गाइडललाइन के नियमों का पालन करना होगा. घर पर होम डिलिवरी के दौरान खान हाथ की बजाय दूर से देना होगा. मॉल के अंदर जाने से पहले ग्राहकों के लिए अनिवार्य सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी. कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतू एप होना जरूरी रहेगा.
ANI का ट्वीट:-
Union Ministry of Health and Family Welfare has issued Standard Operating Procedure to contain the spread of #COVID19 at workplaces. #Unlock1 pic.twitter.com/4kVLSZ6G8b
— ANI (@ANI) June 4, 2020
मॉल में मास्क पहनना जरूरी होगा. मॉल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए. गाइड लाइन में कहा है कि मॉल के भीतर या होटल में किसी भी मूर्ति को न छुएं. लोगों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए. खांसी या छींक आने पर मुंह पर रुमाल रखने की सलाह दी गई है.