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Unlock-1: स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने मॉल्‍स, रेस्‍टोरेंट और धार्मिक स्‍थलों के लिए जारी किया गाइडलाइन, रखना होगा इन बातों का ध्यान

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया था. इस दौरान सब कुछ पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. इस दौरान सिर्फ मेडिकल और राशन समेत जरूरी चीजों की दुकानें खुली थी. वहीं इस बीच 31 मई को लॉकडाउन खत्‍म होने के बाद सरकार ने 1 जून से अनलॉक-1 की घोषणा की है. साथ ही घोषणा की गयी थी कि 8 जून से होटलों और शॉपिंग मॉल,रेस्तरां को खोलने की अनुमति होगी. वहीं गुरूवार को केंद्र सरकार ने शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति देने के लिए नए नियमों की घोषणा की है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने Unlock1 को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है. जो इस प्रकार हैं.

Unlock-1: स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने मॉल्‍स, रेस्‍टोरेंट और धार्मिक स्‍थलों के लिए जारी किया गाइडलाइन, रखना होगा इन बातों का ध्यान
मॉल की प्रतीकात्मक फोटो (Photo Credit-PTI)

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया. इस दौरान सब कुछ पूरी तरह से बंद कर दिया गया था. सिर्फ मेडिकल और राशन समेत जरूरी चीजों की दुकानें खुली थी. वहीं इस बीच 31 मई को लॉकडाउन खत्‍म होने के बाद सरकार ने 1 जून से अनलॉक-1 की घोषणा की है. साथ ही कहा है कि 8 जून से होटलों और शॉपिंग मॉल,रेस्तरां को खोलने की अनुमति होगी. इसी कड़ी में गुरूवार को केंद्र सरकार ने शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति देने के लिए नए नियमों की घोषणा की है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Union Ministry of Health and Family Welfare) ने Unlock1 को लेकर नया गाइडलाइन जारी किया है. जो इस प्रकार हैं.

पूजा स्थलों, रेस्तरां, मॉल और दफ्तर को लेकर जारी किया है. धार्मिक और पूजा स्थलों में COVID-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कॉमरेडिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहें. रेस्तरां में COVID19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में साफ कहा गया है कि रेस्तरां में सभी थोड़ी-थोड़ी देर में हाथ को अच्छी तरह साफ करते रहें. होटल या रेस्तरां में आने वाले ग्राहक के बीच दूरी होनी चाहिए. यह भी पढ़ें:- भारत कब तक कोरोना वायरस से होगा फ्री? लॉकडाउन भी इस दिन हो सकता है खत्म.

ANI का ट्वीट:- 

ANI का ट्वीट:- 

वहीं होटल-रेस्‍टोरेंट का मेन्‍यू डिस्‍पोजेबल होना चाहिए. वहीं साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की सलाह दी गई है. वहीं खाना लेकर जाने वाले डिलवरी बॉय को सवधानी और गाइडललाइन के नियमों का पालन करना होगा. घर पर होम डिलिवरी के दौरान खान हाथ की बजाय दूर से देना होगा. मॉल के अंदर जाने से पहले ग्राहकों के लिए अनिवार्य सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्‍यवस्‍था करनी होगी. कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतू एप होना जरूरी रहेगा.

ANI का ट्वीट:- 

मॉल में मास्क पहनना जरूरी होगा. मॉल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए. गाइड लाइन में कहा है कि मॉल के भीतर या होटल में किसी भी मूर्ति को न छुएं. लोगों के बीच 6 फीट की दूरी होनी चाहिए. खांसी या छींक आने पर मुंह पर रुमाल रखने की सलाह दी गई है.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 04, 2020 11:28 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).