Ram Gopal Varma Cheque Bounce Case: राम गोपाल वर्मा ने चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा के खिलाफ दिंडोशी सत्र न्यायालय में दायर की याचिका

Ram Gopal Varma Cheque Bounce Case: पिछले महीने अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने विले पार्ले की एक फर्म द्वारा दर्ज चेक बाउंस मामले में राम गोपाल वर्मा की कंपनी को दोषी ठहराया था. कोर्ट में उनकी गैरमौजूदगी के चलते उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी जारी किया गया था. राम गोपाल वर्मा के वकील ने सत्र न्यायालय में अपील करते हुए सजा को स्थगित करने और जमानत देने की मांग की. न्यायालय ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले महीने के लिए निर्धारित की है. Ram Gopal Varma in Legal Trouble: आंध्र प्रदेश पुलिस ने राम गोपाल वर्मा के घर पर की दबिश, फिल्म निर्माता पर पूछताछ से बचने का लगा आरोप

यह शिकायत 2018 में ‘श्री’ नामक फर्म ने दर्ज की थी, जो हार्ड डिस्क की सप्लाई का कारोबार करती है. फर्म के अनुसार, फरवरी 2018 से मार्च 2018 तक राम गोपाल वर्मा की कंपनी को हार्ड डिस्क सप्लाई की गई थी और इसके लिए 2,38,220 का बिल दिया गया था. हालांकि, जून 2018 में दिए गए चेक को बैंक में जमा करने पर ‘अपर्याप्त धनराशि’ के कारण वह बाउंस हो गया. इसके बाद दूसरा चेक दिया गया, जो ‘स्टॉप पेमेंट’ के कारण बाउंस हो गया. इस पर फर्म ने अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक शिकायत दर्ज करवाई. Satya Re-Release: राम गोपाल वर्मा की आइकॉनिक फिल्म 'सत्या' 17 जनवरी को सिनेमाघरों में ग्रैंड री-रिलीज के लिए तैयार

राम गोपाल वर्मा ने दावा किया था कि वह चेक उनके द्वारा साइन नहीं किया गया था और उन्होंने इसे जारी नहीं किया था. हालांकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया और कहा कि ‘अभियुक्त द्वारा संभावित बचाव का कोई साक्ष्य नहीं मिला’. अब देखना होगा कि सत्र न्यायालय में उनकी याचिका पर क्या निर्णय आता है.