नई दिल्ली: मशहूर बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव (Rajpal Yadav) मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को दिल्ली की तिहाड़ जेल (Tihar Jail) से रिहा हो गए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस (Cheque Bounce) से जुड़े एक दशक पुराने मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. 5 फरवरी को आत्मसमर्पण करने के बाद राजपाल यादव ने 13 दिन सलाखों के पीछे बिताए. जेल से बाहर आते ही उन्होंने भावुक होकर अपने प्रशंसकों और बॉलीवुड बिरादरी का शुक्रिया अदा किया. यह भी पढ़ें: Rajpal Yadav Gets Bail: एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में बड़ी राहत, दिल्ली हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
रिहाई के बाद राजपाल यादव का पहला बयान
जेल से बाहर आने के बाद समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बात करते हुए राजपाल यादव भावुक नजर आए. उन्होंने कहा, ‘2027 में मुंबई में मेरे फिल्मी करियर के 30 साल पूरे हो जाएंगे. देश के कोने-कोने से बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं ने मुझे जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं गहराई से आभारी हूं. पूरा देश, दुनिया और मेरा बॉलीवुड मेरे साथ खड़ा रहा.’
कानूनी मामले पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, ‘अगर मुझ पर कोई आरोप हैं, तो मैं जवाब देने के लिए हमेशा उपलब्ध हूं. मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया.’
चेक बाउंस केस में अंतरिम ज़मानत मिलने के बाद राजपाल ने बॉलीवुड और दिल्ली हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा किया - देखें वीडियो
#WATCH | Delhi: Actor Rajpal Yadav from Tihar Jail after he was granted interim bail in a cheque bounce case by the High Court
He says, "I will complete 30 years in Bollywood in Mumbai in 2027. People from all over the country, children, old and young, are with me... The way the… pic.twitter.com/Zg1sYtzB0q
— ANI (@ANI) February 17, 2026
क्या है पूरा कानूनी विवाद?
यह मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी पहली निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' के लिए दिल्ली की एक कंपनी 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' से 5 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था.
- चेक बाउंस: 2012 में फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वह कर्ज नहीं चुका पाए. ब्याज और जुर्माने के साथ यह राशि बढ़कर लगभग 9 करोड़ रुपये हो गई.
- सजा: उनके द्वारा दिए गए सात चेक बाउंस होने पर उन्हें 'नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट' की धारा 138 के तहत दोषी ठहराया गया.
- अदालती रुख: बार-बार समझौता विफल होने पर कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और उन्हें आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था.
किन शर्तों पर मिली जमानत?
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल यादव को 18 मार्च 2026 तक अंतरिम राहत प्रदान की है.
- जमा राशि: अभिनेता की कानूनी टीम ने शिकायतकर्ता के खाते में 5 करोड़ रुपये जमा करने की पुष्टि की.
- पारिवारिक कारण: कोर्ट ने उनकी भतीजी की शादी (19 फरवरी, शाहजहांपुर) में शामिल होने की उनकी याचिका पर भी विचार किया.
- मुचलका: उन्हें 1 लाख रुपये का बेल बॉन्ड और एक ज़मानतदार पेश करने का निर्देश दिया गया.
बॉलीवुड का साथ: सोनू सूद ने बढ़ाया हाथ
जेल में रहने के दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारों ने राजपाल यादव का समर्थन किया. अभिनेता सोनू सूद ने न केवल उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्हें एक फिल्म का रोल और साइनिंग अमाउंट भी ऑफर किया है ताकि वह अपनी वित्तीय देनदारियों को पूरा कर सकें. उनके अलावा म्यूजिक प्रोड्यूसर राव इंद्रजीत सिंह ने भी उनके प्रति एकजुटता दिखाई.
अगली सुनवाई और भविष्य का रोडमैप
राजपाल यादव के मैनेजर के अनुसार, अभिनेता जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं. कोर्ट ने उन्हें 18 मार्च को अगली सुनवाई में भौतिक या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है. उस दिन उन्हें शेष राशि के भुगतान के लिए एक स्पष्ट 'रोडमैप' कोर्ट के सामने पेश करना होगा.











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