रेल यात्रा के लिए गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, मास्क पहनने से लेकर इन जरूरी नियमों का करना होगा पालन
ट्रेन (Photo Credits : IANS)

कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है. लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में मजदूर अलग-अलग राज्यों में फंसे हैं. तो वहीं कई लोग सड़को पर पैदल ही घर के लिए निकल गए. इस दौरान कई लोगों की हादसों में मौत भी हो गई. इस लॉकडाउन के बीच अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ट्रेनों को पटरी पर दौड़ाने का फैसला लिया है. रेल मंत्रालय के आदेश अनुसार दिल्ली से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के 15 शहरों के लिए ट्रेन रवाना होगी. अब इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है.

नई गाइडलाइन के मुताबिक यात्रा के दौरान यात्रियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. जिस यात्री के पास कंफर्म टिकट होगा उसे ही प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी. सफर करने वाले यात्री को ऑनलाइन टिकट निकलना होगा. स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद ही रहेंगे. ट्रेन में सवार होने से पहले यात्री की स्क्रीनिंग की जाएगी. उन्हें ट्रेन में सवार होने दिया जाएगा जिसके अंदर संक्रमण का कोई लक्षण नजर न आए. इसके साथ ही ट्रेन में चढ़ते समय और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है.

इसी के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के महानिदेशक ने कहा है कि रेलवे स्टेशन से ट्रेन छूटने से 15 मिनट पहले रेलवे स्टेशन पर लोगों का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा. जब यात्री अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंच जाएं तो उन्हें उस राज्य के निमयों का पालन करना होगा. इसके साथ स्टेशन पर मौजूद सरकारी कर्मचारियों के आदेश का पालन और उन्हें सहयोग करना होगा.