रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को पेंशन में देरी पर मिलेगा 8% ब्याज, जानिए क्या है RBI का नया आदेश
RBI (img: ANI)

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक नया मास्टर सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों को पेंशन या पेंशन के एरियर (Arrears) में देरी होने पर 8% वार्षिक ब्याज मिलेगा. यह ब्याज पेंशन देने वाले बैंकों द्वारा पेंशनरों को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा. आरबीआई ने यह सर्कुलर 1 अप्रैल 2025 को जारी किया है.

इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य पेंशनरों को उनके पेंशन और बकाया राशि के भुगतान में हुई देरी के लिए उचित मुआवजा प्रदान करना है. इसके साथ ही पेंशन भुगतान की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता को सुनिश्चित करना भी है, ताकि पेंशनरों को बिना किसी देरी के उनका हक समय पर मिल सके.

क्या है नया आदेश?

रिपोर्ट के अनुसार, मास्टर सर्कुलर में यह स्पष्ट किया गया है, कि पेंशन भुगतान बैंक पेंशनरों को पेंशन या उनके एरियर के भुगतान में हुई देरी के लिए 8% वार्षिक ब्याज देंगे. यह ब्याज स्वचालित रूप से पेंशनरों के खाते में जमा कर दिया जाएगा और इसके लिए पेंशनरों को कोई दावा करने की आवश्यकता नहीं होगी. यह नियम 1 अक्टूबर 2008 से लागू होगा और पेंशन के सभी देरी से संबंधित भुगतानों पर लागू होगा.

बैंक को मिलेगा निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश दिया है, कि वह पेंशन आदेशों की कॉपी तुरंत पेंशन भुगतान अधिकारियों से प्राप्त करें. इसका उद्देश्य पेंशन भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी से बचना है. बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है, कि पेंशन लाभ अगली पेंशन के साथ ही दिए जाएं, ताकि पेंशनरों को समय पर उनका हक मिल सके.

इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों से यह भी कहा है, कि वह पेंशनरों के लिए सहानुभूति और समझदारी से ग्राहक सेवा प्रदान करें, खासकर उन पेंशनरों के लिए जो वृद्ध हैं. बैंकों को यह निर्देश भी दिया गया है, कि वह पेंशनरों को उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करें, ताकि पेंशन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो.

यह नया आदेश पेंशनरों के लिए राहत की बात है, क्योंकि अब अगर उन्हें पेंशन भुगतान में देरी का सामना होता है, तो उन्हें ब्याज के रूप में मुआवजा मिलेगा.