Mumbai Esther Anuhya Case: आरोपी चंद्रभान सनाप को SC से बड़ी राहत, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईस्टर अनुहाया से रेप-हत्या मामले में बरी, कोर्ट ने सुनवाई थी मौत की सजा
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Mumbai Esther Anuhya Case: मुंबई की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ईस्टर अनुहाया की हत्या और बलात्कार के मामले में आरोपी चंद्रभान सनाप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने नीचली अदालत द्वारा सुनाए गए मौत की सजा पर मंगलवार को सुनवाई करते रोक लगते हुए हुए बरी कर दिया है.

मुंबई के विशेष अदालत ने 2015 में सुने थी मौत की सजा

सनाप को 2015 में विशेष महिला अदालत द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उसने बॉम्बे उच्च न्यायालय में सजा के खिलाफ अपील दायर की थी. लेकिन उसे बॉम्बे उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिलने पर सनाप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जहां आज अदालत ने अभियोजन की केस में खामियां पाए जाने के कारण उसे बरी कर दिया.

आरोपी चंद्रभान सनाप को SC को बड़ी राहत

ईस्टर अनुहाया आंध्र प्रदेश  की रहने वाली थी

ईस्टर अनुहाया आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम की रहने वाली थी. क्रिसमस की छुट्टियों में वह अपने घर गई थी. क्रिसमस की छुट्टियों के बाद वह 5 जनवरी, 2015 को ट्रेन से कुर्ला के लोकमान्य तिलक टर्मिनस वापस लौटी. स्टेशन के बाहर उसकी मुलाकात सनप से हुई. वह ईस्टर को को बाइक से उसे दक्षिण मुंबई में उसके हॉस्टल में छोड़ने की पेशकश की. लेकिन शुरुआत में वह राजी नही हुई. लेकिन जब से अपने हॉस्टल जाने के लिए कोई टैक्सी नहीं मिली तो वह उसे साथ मोटरसाइकिल पर जाने के लिए राजी हो गई.

 कांजुरमार्ग के पास हत्या

सनप ने ईस्टर को छोड़ने के लिए लेकर निकला. लेकिन वह कांजुरमार्ग के पास ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर अपनी बाइक रोकी और एस्तेर को बलात्कार की कोशिश की. आरोप है कि विरोध करने पर उसने उसके सिर पर पत्थर से वार किया और दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया. जिससे उसकी जान चली गई.