बढ़ते कोविड मामलों के बीच करदाताओं को बड़ी राहत मिली है. केंद्र ने शनिवार को निश्चित आयकर समय सीमा बढ़ा दी है. यह फैसला विशेष रूप से बढ़ते कोरोनोवायरस मामलों और करदाताओं, टैक्स सलाहकारों और देश भर से अन्य स्टेक होल्डर्स के अनुरोध पर लिया गया है. बहुत सारे निवेदन प्राप्त करने के बाद विभिन्न हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत प्रदान किया है. यह भी पढ़ें: EDLI Scheme: EPFO ने दी बड़ी सौगात, ईडीएलआई स्कीम के तहत कर्मचारियों की इंश्योरेंस रकम बढ़ाकर 7 लाख रुपये की
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को ट्वीट करते हुए नई डेडलाइन की जानकारी दी. वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 139 के सब सेक्शन 4 और 5 के तहत बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज्ड रिटर्न की तारीखों को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है.
देखें ट्वीट:
Govt extends timelines of certain compliances, to mitigate the difficulties faced by taxpayers due to the ongoing COVID-19 pandemic.
CBDT issues Circular No. 08/2021 dated 30.04.2021 u/s 119 of the IT Act, 1961, available on: https://t.co/wmeNOwBRdD
Press release also issued. pic.twitter.com/oLhRrJYWzM
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) May 1, 2021
Assessment Year 2020-21 के लिए संशोधित रिटर्न दाखिल करने की तारीख पहले 31 मार्च 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है. कोई भी व्यक्ति इनकम टैक्स को लेकर कमिश्नर के सामने 31 मई तक अपील कर सकता है. पहले इसकी डेट 30 अप्रैल थी.
डिस्प्यूट रेजॉल्यूशन पैनल के ऑब्जेक्शन (Dispute resolution panel objections) का लास्ट डेट 1 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया गया है. वहीं धारा 144 C के तहत DRP को खारिज करने के लिए आपत्ति दाखिल करने की तिथि को 31 मई तक कर दिया गया है. CBDT ने धारा 194-IA, 194-IB और 194M के तहत 30 अप्रैल तक भरी जाने वाली टैक्स कटौती और स्टेटमेंट या चालान की तिथि को भी 31 मई तक बढ़ा दिया है.
इन छूटों से टैक्सपेयर्स को बहुत राहत मिलेगी. हालांकि, अगर अगले 2 हफ्तों में कोविड की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो सरकार इन समय सीमाओं को आगे बढ़ा सकती है.