ITR Filing Deadline: अगर आपने अब तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं किया है, तो आज यानी 15 जनवरी 2025, को आखिरी मौका है. आयकर विभाग ने इस साल के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया था. जो लोग 31 जुलाई 2024 की प्रारंभिक समय सीमा तक आईटीआर नहीं भर पाए थे, वे अब विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसके अलावा, जो लोग पहले ही रिटर्न दाखिल कर चुके हैं, वे जरूरत पड़ने पर संशोधित रिटर्न भी दाखिल कर सकते हैं.
हालांकि, संशोधित रिटर्न से करदाताओं को अतिरिक्त रिफंड या कर दायित्व में कमी का लाभ नहीं मिलेगा.
लेट फीस और जुर्माना
अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये तक है, तो लेट फीस 1,000 रुपये है. 5 लाख रुपये से अधिक आय होने पर यह फीस 5,000 रुपये तक हो सकती है. इसके अलावा, धारा 234A के तहत बकाया टैक्स पर हर महीने 1% ब्याज भी लग सकता है.
कैसे भरें ITR?
- आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
- अपना पैन नंबर दर्ज करें.
- अपनी आय के अनुसार उपयुक्त आईटीआर फॉर्म चुनें.
- मूल्यांकन वर्ष 2024-25 (आर्थिक वर्ष 2023-24) का चयन करें.
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आय और छूट का विवरण भरें.
- देरी से भरने की फीस का भुगतान करें.
- आधार लिंक्ड ओटीपी के माध्यम से फॉर्म को सबमिट करें.
- रिटर्न को ऑनलाइन सत्यापित करें या भौतिक रूप से आयकर कार्यालय में जमा करें.
क्या होगा यदि आप रिटर्न दाखिल नहीं करते?
अगर आप आज की तारीख तक आईटीआर नहीं भरते हैं, तो न केवल जुर्माना और कानूनी नोटिस का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि आप अपने टैक्स लॉस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे. समय सीमा समाप्त होने के बाद रिटर्न भरने का कोई विकल्प नहीं रहेगा. इसलिए सभी करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना रिटर्न दाखिल करें.