नई दिल्ली: कोरोना काल की इस मुश्किल घड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात देते हुए एक बड़ा फैसला लिया हैं. ईपीएफओ की तरफ से लिए गए फैसले के अनुसार एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, 1976 (EDLI Scheme) के तहत दी जाने वाली बीमा राशि की सीमा अब 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है. वहीं इस संबंध में ईपीएफओ की ओर से अधिसूचना जारी कर निर्देश दे दिए गए हैं.
दरअसल ईडीएलआई योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाने का फैसला एक साल पहले 9 सितंबर 2020 को केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार (Labor Minister Santosh Kumar Gangwar) की अध्यक्षता वाले ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) में लिया गया गया था. इस बारे में श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा(Apurva Chandr) ने कहा कि अधिकतम बीमा राशि अधिसूचना की तारीख से लागू होगी. यह भी पढ़े: EPFO की WhatsApp Helpline सेवा शुरू, PF ग्राहक अब ऐसे उठा सकते हैं Provident Fund सुविधाओं का लाभ
इस तरह ईडीएलआई योजना के तहत न्यूनतम बीमा राशि 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं. सीबीटी ने इसमें कोई बदलाव न करते हुए इसे ऐसे ही बरकरार रखने का निर्णय किया था. ईपीएफओ ट्रस्टीज ने न्यूनतम 2.5 लाख रुपये का निश्चित लाभ उस मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को देने की सिफारिश की थी, जिनका निधन सेवा के दौरान हुआ है.
जानें क्या है EDLI स्कीम:
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती हैं तो उसके परिवार वालों को बीमा के तौर पर अधिकतम बीमा राशि मिल सकती है. ईडीएलआई या कर्मचारी की जमा लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम प्राकृतिक कारणों, बीमारी या दुर्घटना के कारण मौत की स्थिति में बीमित व्यक्ति के मनोनीत लाभार्थी को एकमुश्त भुगतान प्रदान करती है. पहले इसकी अधिकतम लिमिट 6 लाख थी. जो अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा लिए गए फैसले के बाद इसे बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है.