आज 31 जुलाई है और इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आज लास्ट डेट है. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अब तक करोड़ों टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल किए हैं और ये आंकड़ा 6 करोड़ के आस-पास पहुंच चुका है. आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई ही रहेगी.
खबरों और अटकलों के विपरीत, विभाग ने कहा है कि इस वर्ष कोई समय सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी. विभाग ने करदाताओं को समय पर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है ताकि वे दंड या अंतिम समय की परेशानियों से बच सकें.
विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हाल ही में एक पोस्ट में इस उपलब्धि को स्वीकार करते हुए कहा, "हम करदाताओं और कर पेशेवरों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें 5 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की उपलब्धि तक पहुंचाने में मदद की."
We express our gratitude to the taxpayers & tax professionals for helping us reach the milestone of 5 crore Income Tax Returns (ITRs).
Over 5 crore ITRs for AY 2024-25 have already been filed till 26th of July this year as compared to 27th of July last year.
We urge all those… pic.twitter.com/PNPnRQdf44
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 26, 2024
यह घोषणा उन करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा पोर्टल में आ रही समस्याओं को चिन्हित करने के बावजूद की गई है. रिपोर्टों के अनुसार, ओटीपी जनरेट करने में गड़बड़ियां और छूट का दावा करने में कठिनाई हो रही थी. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संघों ने इन कठिनाइयों के कारण समय सीमा बढ़ाने के लिए विभाग को लिखा है.
आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि न चूकें
31 जुलाई की आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूकने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- पुराने कर प्रणाली के तहत लाभ का नुकसान
- स्वचालित रूप से नई कर प्रणाली में स्थानांतरण, जिससे कर देयता बढ़ सकती है
- 5,000 रुपये का जुर्माना (5 लाख रुपये से कम आय के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना)
- बकाया कर पर 1 प्रतिशत प्रति माह ब्याज
- भविष्य की आय के विरुद्ध हानि को आगे नहीं बढ़ा पाना
करदाताओं को दंड और जुर्माने से बचने के लिए अपने रिटर्न समय पर दाखिल करने की सलाह दी जाती है.