ITR Filing Deadline: केवल 13 दिन बाकी, जुर्माने से बचने के लिए 30 सितंबर से पहले ऐसे पूरा करें आयकर रिटर्न का काम
टैक्स (File Photo)

Income Tax Return Filing: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना हर वेतनभोगी का कर्तव्य है. खासकर अगर आप एक आयकर दाता (Income Tax Payer) हैं, तो आपके लिए समय पर ITR (Income Tax Return) फाइल करना और भी जरुरी हो जाता है. ऐसा नहीं करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना भी भरना पड़ता है. करदाताओं को आयकर रिटर्न फॉर्म में बड़े लेनदेन की जानकरी देने की जरूरत नहीं

केंद्र सरकार ने वित्तवर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख और दो महीने यानी 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. आयकर विभाग ने कहा ‘‘ कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर आयकर दाताओं को और राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्तवर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए आय कर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दी है.’’

ऑनलाइन आयकर रिटर्न भरने का तरीका-

  • सबसे पहले आयकर विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपना ई-फाइलिंग अकाउंट बनाए
  • ई-फाइलिंग अकाउंट बनाते समय अपना सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दें
  • अपने लॉगिन आईडी को ध्यान में रखे. हालांकि समस्या होने पर मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए वापस जानकारी पाई जा सकती है
  • पैन, पासवर्ड और कैप्चा डिटेल्स भरने के बाद अपने लॉगिन आईडी से लॉग इन करें
  • इसके बाद आपको 'ई-फाइल' टैब के तहत 'इनकम टैक्स रिटर्न' ऑप्शन पर क्लिक करना है
  • इसके बाद असेस्समेंट ईयर, फॉर्म टाइप और मोड को सिलेक्ट करें, जिसके लिए आप यह फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं.
  • यहां सभी जरूरी डिटेल्स को ध्यानपूर्वक भरे और 'सबमिट' पर क्लिक करें
  • इसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा. यहां आपके सामने तीन वेरिफिकेशन ऑप्शन होंगे. जिसमें से आपको केवल एक चुनना है
  • पहला- बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में डाक द्वारा एक आईटीआर-वी कॉपी भेजना
  • दूसरा- 'एटीएम नंबर' या 'माई अकाउंट' के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) बनाना होगा
  • तीसरा- आधार कार्ड के जरिए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग भी कर सकते है
  • वेरिफिकेशन प्रोसेस का आप्शन सिलेक्ट करने के बाद 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें.
  • अब आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन खुल जाएंगे जिसे अच्छे से पढ़ लें
  • फिर आपको 'जनरल इंफॉर्मेंशन', 'टैक्स डिटेल्स', '80जी', और 'इनकम डिटेल्स' के साथ 'टैक्स पेड’ और वेरिफिकेशन' आदि जानकारियां भर दें. ध्यान रखे आपकी दी गई जानकारियां आपके द्वारा की गई कैल्कुलेशन से मेल खा रही है या नहीं.
  • सबमिट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जो डिटेल्स भरी गई है वह सही हो. एक बार 'प्रीव्यू और सबमिट' पर क्लिक कर सभी जानकारियों की जांच कर लें और 'सबमिट' पर क्लिक कर दे.
  • अब आपको अपना आईटीआर वेरिफाई करना होगा. आईटीआर अपलोड होने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक एक्नॉलेजमेंट या एक आईटीआर-वी भेजा जाएगा. इसे आप अपने अकाउंट में लॉग इन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं.

उल्लेखनीय है कि वित्तवर्ष 2018-19 का मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न भरने की तारीख तीसरी बार बढ़ाई गई. जबकि कोरोनो वायरस महामारी को देखते हुए टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने जुलाई महीने में 2019-2020 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया.

आयकर विभाग ने महीने की शुरुआत में कहा था कि उसने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिये अपने किसी ग्राहक द्वारा दाखिल की गई आयकर रिटर्न को देखने की सुविधा शुरू कर दी है. बैंक संबंधित ग्राहक के स्थायी खाता संख्या (पैन) के मुताबिक उसकी दाखिल रिटर्न के बारे में जानकारी ले सकेंगे. विभाग ने बताया कि आंकड़ों से पता चला है कि भारी मात्रा में कैश निकालने वाले लोगों ने कभी भी आईटीआर दाखिल नहीं किया है.

गौर हो कि पांच लाख रुपये से अधिक आय वाले आयकरदाताओं को 31 सितंबर तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 5,000 रुपये और अधिक देरी होने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है. लेकिन जिनकी आय पांच लाख रुपये से कम है उनको समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर सिर्फ 1,000 रुपये का ही जुर्माना भरना पड़ता है.