7th CPC Latest News: कोरोना काल में देशभर के विभिन्न विभागों में कार्यरत अपने कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार कई बड़े फैसले ले चुकी है. इसी क्रम में लाखों सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को तब खुशखबरी मिली जब केंद्र ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मिल रहे अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के नियमों में अहम बदलाव किया. 7th Pay Commission: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी, सरकार ने किया ऐलान
कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को एलटीसी नियमों में बड़ा बदलाव किया. दरअसल कोरोना वायरस महामारी के चलते कर्मचारियों के लिए यात्रा करना मुश्किल है. ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है, जो कि 31 मार्च 2021 तक खर्च करना होगा. इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी कैश वाउचर योजना के तहत पत्नी या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी कर सकते हैं. हालांकि, ये सदस्य एलटीसी किराया पाने के योग्य होने चाहिए.
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने इस योजना के संबंध में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) के जवाब में स्पष्ट कहा कि यदि किसी कर्मचारी ने औपचारिक रूप से इस योजना में शामिल होने का विकल्प नहीं चुना है, तो भी वह 12 प्रतिशत से अधिक जीएसटी वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद पर धनराशि पाने का दावा कर सकता है. इस योजना के तहत खरीदे गए सामान और सेवाओं के चालान पति या पत्नी या किसी अन्य पारिवारिक सदस्य के नाम पर हो सकता है, जो एलटीसी के लिए पात्र हैं.
सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए इस साल अपने कर्मचारियों को एलटीसी के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की थी. इन वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ ऐसे गैर-खाद्य सामान खरीदने के लिए किया जा सकता है जिनपर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लगता है. कर्मचारी उन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है.
उल्लेखनीय है कि प्रत्येक चार साल में सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी पसंद के किसी गंतव्य की यात्रा के लिए एलटीसी देती है. इसके अलावा एक एलटीसी उन्हें उनके गृह राज्य की यात्रा के लिए दिया जाता है. (एजेंसी इनपुट के साथ)