![NEET-UG Paper Leak Case: 'सभी राज्यों में नहीं हुआ है पेपर लीक', सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बोला NTA NEET-UG Paper Leak Case: 'सभी राज्यों में नहीं हुआ है पेपर लीक', सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बोला NTA](https://hist1.latestly.com/wp-content/uploads/2024/06/Neet-380x214.jpg)
NEET-UG Paper Leak Case: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2024) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है. इकोनॉमिक टाइम्स के मुतबिक, एनटीए ने SC से कहा कि गोधरा और पटना के कुछ केंद्रों पर व्यक्तियों द्वारा कदाचार के बारे में पता चला है. इसके बाद संबंधित केंद्रों पर उपस्थित सभी उम्मीदवारों के प्रदर्शन का आकलन किया गया. ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि क्या उस केंद्र पर कदाचार का कोई ठोस प्रभाव हुआ है.
एनटीए के हलफनामे में कहा गया है कि कथित कदाचार ने न तो पूरी परीक्षा की पवित्रता को प्रभावित किया है और न ही गोधरा-पटना के केंद्रों पर उपस्थित होने वाले छात्रों को कोई अनुचित लाभ हुआ है. अब इस मामले पर कल यानी 11 जुलाई को सुनवाई होगी.
NTA ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
#NationalTestingAgency (#NTA) files affidavit in the #SupremeCourt in relation to the #NEET-#UG 2024 #exam. The NTA, having come to know about the #malpractice by individuals at #Godhra and few centers at #Patna, has made an assessment of the performance of all the appeared… pic.twitter.com/GTjowjRbno
— Economic Times (@EconomicTimes) July 10, 2024
इससे पहले 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2024) से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई की थी. इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि एक बात तो साफ है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हुआ है. पेपर लीक होना एक स्वीकार्य तथ्य है. सवाल यह है कि इसकी पहुंच कितनी व्यापक है? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से उन उम्मीदवारों की पहचान करने को कहा था, जिन्हें NEET-UG पेपर लीक से फायदा होने की आशंका जताई गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने NTA से उन केंद्रों और शहरों की भी पहचान करने को भी कहा था जहां से पेपर लीक हुआ है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में NTA, CBI और केंद्र सरकार को बुधवार, 10 जुलाई को शाम 5 बजे तक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था.