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Kashmiri Pandits Killing: 1990 में कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन की SIT जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ एनजीओ 'वी द सिटिजन' द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें घाटी से पलायन करने वालों के पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देश की मांग की गई है.

Kashmiri Pandits Killing: 1990 में कश्मीरी पंडितों की हत्या और पलायन की SIT जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई
Kashmiri Pandits (Photo Credits: Twitter)

नई दिल्ली, 2 सितम्बर: सुप्रीम कोर्ट कश्मीर 1990 में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं की एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा, जिसके कारण घाटी से उनका पलायन हुआ. याचिका पर सुनवाई तब हुई जब रूट्स इन कश्मीर द्वारा दायर एक उपचारात्मक याचिका शीर्ष अदालत में लंबित है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा 1989-90 के दौरान कश्मीरी पंडित के सामूहिक हत्याओं और नरसंहार की जांच की मांग की गई है. Karnataka: लिंगायत मठ के संत शिवमूर्ति मुरुगा गिरफ्तार, नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ एनजीओ 'वी द सिटिजन' द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें घाटी से पलायन करने वालों के पुनर्वास के लिए दिशा-निर्देश की मांग की गई है.

इस साल मार्च में, रूट्स इन कश्मीर द्वारा दायर याचिका ने 2017 में पारित शीर्ष अदालत के एक आदेश को चुनौती दी.

याचिका को खारिज करते हुए कहा, "याचिका में संदर्भित उदाहरण वर्ष 1989-90 से संबंधित हैं, और 27 साल से अधिक समय बीत चुके हैं. तब से कोई सार्थक उद्देश्य सामने नहीं आएगा, क्योंकि इस देर से साक्ष्य उपलब्ध होने की संभावना नहीं है."

संगठन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि क्यूरेटिव पिटीशन के समर्थन में वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है. क्यूरेटिव याचिका में सिख विरोधी दंगों के मामले में सज्जन कुमार पर 2018 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया गया है.

उच्च न्यायालय ने अपील की अनुमति देते हुए कहा, "धैर्य से प्रतीक्षा कर रहे अनगिनत पीड़ितों को आश्वस्त करना महत्वपूर्ण है कि चुनौतियों के बावजूद सच्चाई की जीत होगी और न्याय होगा.."

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 01, 2022 11:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).