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Coronavirus Outbreak: क्वॉरेंटाइन से भागने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, हो सकती है 6 महीने की जेल, सरकार ने दी चेतावनी

कोरोना वायरस को लेकर सरकार अब और भी ज्यादा सख्त होती दिखाई दे रही है. कानून की धज्जियां उड़ा कर क्वॉरेंटाइन को तोड़ने वाले लोगों को कानूनी कार्रवाई के तहत 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

Coronavirus Outbreak: क्वॉरेंटाइन से भागने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, हो सकती है 6 महीने की जेल, सरकार ने दी चेतावनी
कोरोना वायरस का कहर (Photo Credit-PTI)

देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के मरीजों की संख्या बढ़कर 258 हो गई है. इस बीच केंद्र सरकार और राज्य इस संक्रमण से निपटने के लिए तेजी से काम कर रही है. इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health ministry) ने कहा कि राज्यों को कोरोना वायरस से संबंधित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. कोरोना वायरस को लेकर सरकार अब और भी ज्यादा सख्त होती दिखाई दे रही है. कानून की धज्जियां उड़ा कर क्वॉरेंटाइन (Quarantine) को तोड़ने वाले लोगों को कानूनी कार्रवाई के तहत 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे दिए गए दिशा निर्देशों, सलाहों और सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करें.

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा हमने राज्यों को कानून के कड़े नियमों का पालन करने का अधिकार दिया है ताकि लोग होम क्वॉरेंटाइन को ना तोड़े और बीमारी ना फैलाएं. उन्होंने कहा कि इस बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए, होम क्वॉरेंटाइन का ध्यान रखकर सामाजिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है. जनता इसमें सहयोग करे. यह भी पढ़ें- कोरोना वायरस: देश में कंफर्म मामलों की संख्या 258 पहुंची, Covid- 19 से अब तक चार की मौत.

कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए, विदेशों से लौटने वालों को 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन के लिए कहा गया है. हालांकि, महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने वाले लोगों की कई घटनाएं सामने आईं. इसके अलावा, कुछ लोग आईसोलेशन वार्ड से भाग गए और पुलिस को उन्हें ट्रैक करना पड़ा. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "हमने राज्यों को कानून के कड़े प्रावधानों का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग संगरोध न तोड़ें और बीमारी न फैलाएं."

महामारी रोग अधिनियम की धारा 10 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 के अनुसार राज्यों को यह अधिकार है कि वे नियम को तोड़ने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई के तहत 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों दंड लगा सकते हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से इन नियमों को लागू करने के लिए कहा है, जबकि इन कानूनों के कड़े नियमों को केंद्र पहले ही लागू कर चुका है. अभी हाल में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोग आइसोलेशन (Isolation) से भाग गए हैं या होम क्वॉरेंटाइन का पालन नहीं किया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 21, 2020 12:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).