Case On News Channels: केंद्र सरकार समय समय पर निजी समाचार चैनलों के लिए परामर्श या एडवाइजरी जारी करती रहती है. एडवाइजरी में समाचार चैनलों पर प्रसारित होने वाली विषय वस्तु को लेकर सुझाव या परामर्श दिए जाते हैं. यदि कोई चैनल उन सुझावों या परामर्शों को अनदेखा करता या अपनी मनमानी करता है तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उनके खिलाफ कार्रवाई करता है. इसी कड़ी में नियमों एवं चेतावनी को अनदेखा कर कार्यक्रम प्रसारित करने वाले निजी समाचार चैनलों के खिलाफ केंद्र ने 79 मामले दर्ज किए हैं. भारत के दुश्मनों की खैर नहीं! BrahMos-NG मिसाइल से लैस होंगे राफेल और सुखोई-30, बढ़ेगी वायु सेना की ताकत
क्यों हुआ मामला दर्ज
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि निजी चैनलों के खिलाफ 79 मामले दर्ज किए गए हैं. ये मामले साल 2020 से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श, चेतावनी और नियमों की अनदेखी करने कारण निजी चैनलों पर दर्ज किये गए हैं.
किस नियम के तहत हुई कार्रवाई
टेलीविजन चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का पालन करना होता है. किसी भी टीवी चैनलों को सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम का प्रसारण नहीं करना चाहिए. कार्यक्रम संहिता में प्रावधान है कि ऐसा कोई भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए जो शालीनता के खिलाफ हो और अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त न हो. इन सभी प्रोग्राम कोड का उल्लंघन पाए जाने पर सरकार उचित कार्रवाई करती है.
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस साल 9 जनवरी को सभी टेलीविजन चैनलों को एक परामर्श जारी किया है. इस परामर्श में सरकार ने टीवी चैनलों से परेशान करने वाले वीडियो और तस्वीरों के प्रसारण को बंद करने को कहा है. इसके अलावा आधे घंटे के जनहित के कार्यक्रम के प्रसारण को लेकर भी मंत्रालय ने निजी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की है. सरकार फेक न्यूज को लेकर भी प्रतिबद्ध है इसको लेकर भी कई बार परामर्श जारी किये जा चुके हैं.