सूचना और प्रसारण मंत्रालय केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के तहत प्राइवेट टेलीविजन चैनलों को प्रोग्राम कोड का पालन करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत किसी भी कार्यक्रम में अर्धसत्य (half-truths), अश्लील और मानहानिकारक सामग्री (obscene & defamatory ) शामिल नहीं होनी चाहिए. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक अडवाइजरी नोटिस जारी कर प्राइवेट चैनलों को इसका पालन करने को कहा है. जारी नोटिस में ज्यादा जानकारी के लिए www.mib.gov.in पर जाने का भी आग्रह किया है. नोटिस में किसी भी व्यक्ति छवि खराब न करने, आलोचना न करने, किसी व्यक्ति या ग्रुप को बदनाम न करने की जानकारी दी गई है. यह भी पढ़ें: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फर्जी खबर चलाने पर 'कन्नड़ समाचार चैनल' को जारी किया कारण बताओ नोटिस
बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि, मुंबई क्राइम ब्रांच ने टीआरपी से जुड़े एक नए रैकेट का भांडाफोड़ किया है. इस टीआरपी घोटाले में तीन चैनों के नाम आ रहे हैं. इन चैनलों पर पैसे देकर टीआरपी बढ़ाने का मामला सामने आया है. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.
देखें पोस्ट:
Ministry of Information and Broadcasting issues advisories to private television channels to adhere by Programme Code under Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 under which no programme should contain half-truths, obscene & defamatory content, among other regulations. pic.twitter.com/b8v9bmBIvj
— ANI (@ANI) October 9, 2020
बता दें कि जिस तरह सोशल मीडिया पर फेक फॉलोअर्स फेक लाइक्स खरीदे जाते हैं. यहीं चीज अब टीवी पर भी होने लगी है. पुलिस इस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है. शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों के लिए अडवाइजरी जारी की है.