उत्तर प्रदेश: उन्नाव बलात्कार मामले में कॉन्स्टेबल ने अपने खिलाफ लगे आरोप खारिज कराने के लिए अदालत का किया रुख
उत्तर प्रदेश के एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का रुख कर उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की कथित हत्या और अवैध हथियार रखने के मामले में उसके खिलाफ तय आरोपों को खारिज करने की मांग की. जबकि एक की सुनवाई सत्र अदालत में और दूसरे की मजिस्ट्रेट अदालत में होनी चाहिए. उनके खिलाफ भादंवि की धारा 323, 324, 166 और 167 के तहत भी आरोप तय किए गए.