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उत्तर प्रदेश: उन्नाव बलात्कार मामले में कॉन्स्टेबल ने अपने खिलाफ लगे आरोप खारिज कराने के लिए अदालत का किया रुख

उत्तर प्रदेश के एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का रुख कर उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की कथित हत्या और अवैध हथियार रखने के मामले में उसके खिलाफ तय आरोपों को खारिज करने की मांग की. जबकि एक की सुनवाई सत्र अदालत में और दूसरे की मजिस्ट्रेट अदालत में होनी चाहिए. उनके खिलाफ भादंवि की धारा 323, 324, 166 और 167 के तहत भी आरोप तय किए गए.

उत्तर प्रदेश: उन्नाव बलात्कार मामले में कॉन्स्टेबल ने अपने खिलाफ लगे आरोप खारिज कराने के लिए अदालत का किया रुख
उन्नाव रेप मामला (Photo Credits: Twitter)

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (Supreme Court) का रुख कर उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की कथित हत्या और अवैध हथियार रखने के मामले में उसके खिलाफ तय आरोपों को खारिज करने की मांग की.

कॉन्स्टेबल आमिर खान (Amir Khan) ने अपनी याचिका में दावा कि निचली अदालत ने ‘गलत‘ तरीके से दोनों मामलों को एकसाथ जोड़ दिया. जबकि एक की सुनवाई सत्र अदालत में और दूसरे की मजिस्ट्रेट अदालत में होनी चाहिए.

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निचली अदालत ने निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर और नौ अन्य के खिलाफ 13 अगस्त को भादंवि की धारा 302,506,341,120बी तथा 193 और सशस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोप तय किए थे.

उनके खिलाफ भादंवि की धारा 323, 324, 166 और 167 के तहत भी आरोप तय किए गए. अदालत ने उत्तर प्रदेश के तीन पुलिस अधिकारियों की जमानत भी रद्द कर दी थी और उनके खिलाफ हत्या का आरोप तय कर उन्हें हिरासत में भेज दिया था.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 21, 2019 01:57 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).