आईटीडी द्वारा ई-वेरिफिकेशन स्कीम स्वैच्छिक कर अनुपालन को प्रोत्साहित करने और एक पारदर्शी और गैर दखलअंदाजी कर प्रशासन की सुविधा के लिए शुरू की गई है. प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, ऐसे वित्तीय लेन-देन की जानकारी करदाताओं के साथ साझा की जाती है, जैसा कि आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया गया/अंडर-रिपोर्ट किया गया है. ई-वेरिफिकेशन के तहत किसी विशेष मामले को पूरा करने के लिए सीबीडीटी के पास 90 दिनों की समयावधि होती है, लेकिन जटिल मामलों में अधिक समय लग सकता है. ई-वेरिफिकेशन स्कीम को 13 दिसंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था और पायलट सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था.
e-Verification Scheme has been introduced by ITD to encourage voluntary tax compliance & facilitate a transparent & non-intrusive tax administration.
Using technology, information of such financial transaction is shared with taxpayers as is unreported/under-reported in the ITR. pic.twitter.com/TcNsfBtUD0
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) March 13, 2023
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)