नई दिल्ली: केंद्र सरकार (Central Govt) ने कोरोना अनलॉक-2 (Unlock 2) के लिए सोमवार को गाइडलाइंस जारी कर दी है. नए दिशा-निर्देश 1 जुलाई से लागू होंगे. केंद्र द्वारा जारी आदेश के अनुसार बुधवार से रात्री कर्फ्यू (Night Curfew) की समयसीमा कम कर दी जाएगी. वर्तमान में रात 9 बजे के बजाय कर्फ्यू रात 10 बजे से शुरू होगा, और सुबह 5 बजे समाप्त होगा. सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगी रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
गाइडलाइंस के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी. सरकार ने अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की ही इजाजत दी है. कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है. कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से शर्तों के साथ कार्य करने की अनुमति दी गई है. जिसके लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जल्द ही SOP जारी की जाएगी.
यहां देखें अनलॉक-2 की गाइडलाइंस-
#UNLOCK2: Lockdown shall continue to remain in force in containment zones till July 31st. In containment zones, only essential activities to be allowed. pic.twitter.com/krHxvKP9a7
— ANI (@ANI) June 29, 2020
गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है, "कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी, बाकी सभी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं.
31 जुलाई तक क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है, "स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, इंटरनेशनल उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक आयोजन 31 जुलाई तक प्रतिबंधित रहेंगे." हालांकि, उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की छूट दी जाएगी, जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हो. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्यों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी, इसके लिए एसओपी जारी की जाएगी.
"घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है. आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा. नई गाइडलाइंस में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन की पहचान कर सकते हैं. जहां नए मामले आने की संभावना है.बफर जोन के भीतर, प्रतिबंधों को आवश्यक माना जाता है जो जिला अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं.