तमिलनाडु: कांचीपुरम जिले में शराब की दुकान के बाहर लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे लोग
शराब की दुकान के बाहर लंबी कतार (Photo Credits: ANI)

कोरोना वायरस (Coronavirus) के खिलाफ देश में जारी लॉकडाउन (Lockdown) के बीच तमिलनाडु (Tamil Nadu) में आज यानी शनिवार से एक बार फिर शराब की दुकानें खुल गई हैं. तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य में शराब की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति देने के बाद सुबह से शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतार दिखाई दे रही है. तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) द्वारा कांचीपुरम जिले (Kanchipuram District) के उथुकडु गांव में चलाई जा रही शराब की एक दुकान के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लगी हुई है. कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कतारों में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं तो कई लोग लाइन में खड़े होकर अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं.

दरअसल, शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चेन्नई, थिरूवल्लूर, मॉल और कोरोना वायरस कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी. इसके साथ ही कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी शराब की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी.

शराब की दुकान के बाहर लंबी कतार-

तिरुचिलापल्ली जिले में सरकार द्वारा संचालित TASMAC शराब की दुकान के बाहर लोगों ने कतार में अपनी जगह चप्पल, छाता और हेलमेट जैसी चीजें रखकर अपने नंबर के आने का इंतजार करते दिख रहे हैं. बता दें कि चेन्नई, थिरवल्लूर, मॉल्स और कंटेनमेंट जोन्स के आलावा बाकी जगहों पर राज्य सरकार ने आज से दोबारा शराब की दुकानों को खोलने का आदेश दिया है.

लाइन में लोगों अपनी जगह रखे चप्पल और छाते

इसके अलावा राज्य सरकार ने शराब की बिक्री के लिए टोकन प्रणाली लागू करने का आदेश भी दिया है, जिसके तहत हर दिन 500 टोकन जारी किए जाएंगे. शराब की दुकानों पर पहुंचने वाले लोगों के लिए फेस मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. यह भी पढ़ें: तमिलनाडु: आज से खुली शराब की दुकानें, तिरुवल्लुर में सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर लगी लोगों की लंबी कतार

गौरतलब है कि तमिलनाडु की दुकानों में शराब बेचने पर मद्रास हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों को नोटिस जारी करके चार हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है.