CAA: नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, भारत ने जताई आपत्ति
देश में नागरिकता संशोधन कानून के पास होने के बाद चल रहे विवाद पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इस मामले को भारत के सुप्रीम कोर्ट में उठाया है. इस खबर की जानकारी UNHRC के उच्चायुक्त ने भारत को दी है. वहीं UNHRC के इस कदम पर भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है.
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नई दिल्ली: देश में नागरिकता संशोधन कानून (Citizenship Amendment Act) के पास होने के बाद चल रहे विवाद चल रहा है. अब इस मामले को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council) ने भारत के सुप्रीम कोर्ट में उठाया है. UNHRC ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दिया है जिसमें हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है. इस बात की जानकारी UNHRC के उच्चायुक्त ने भारत को दी है. वहीं UNHRC के इस कदम पर भारत की तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई है. इस मामले में विदेश मंत्रालय का कहना है कि 'यह भारत का आंतरिक मामला है. किसी विदेशी पक्ष को भारत की संप्रभुता से जुड़े मुद्दों पर अदालत में जाने का अधिकार नहीं है.'
इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार (Raveesh Kumar) का कहना है कि, 'जेनिवा में हमारे स्थायी मिशन को कल शाम UNHRC के उच्चायुक्त ने बताया कि उनके कार्यालय ने 2019 नागरिकता संशोधन कानून (CAA 2019) के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर की है.'
Raveesh Kumar, MEA: The Citizenship Amendment Act is an internal matter of India and concerns the sovereign right of the Indian Parliament to make laws. We strongly believe that no foreign party has any locus standi on issues pertaining to India’s sovereignty. (2/4) https://t.co/XKpX2qiuqb
— ANI (@ANI) March 3, 2020
बता दें कि हाल में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश में काफी उथल-पुथल देखने को मिली थी. इस कानून के पारित होने के बाद से देश भर के अलग-अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलने रहा है. वहीं इस कानून को लेकर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर बनी हुई है.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 03, 2020 02:41 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

