PAN-Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा पास आ रही है. अब तक व्यक्तियों को जारी किए गए कुल 61 करोड़ स्थायी खाता संख्या (PAN) में से लगभग 48 करोड़ को अब तक आधार से जोड़ा जा चुका है. पीटीआई के अनुसार, जो लोग 31 मार्च से पहले इसे लिंक नहीं करते हैं, उन्हें विभिन्न व्यवसाय और कर संबंधी गतिविधियों के दौरान लाभ नहीं मिलेगा. आज के समय में पैन कार्ड की जरूरत बैंक से लेकर सरकारी सब्सिडी लेने में सभी जगह पड़ती है.
हाल ही में आयकर विभाग (Income tax department) ने इस संबंध में एक ट्वीट कर सभी को चेताया है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा. साथ ही इससे जुड़े कई अन्य कार्यों में जैसे लोन, क्रेडिट कार्ड लेना और बैंकिंग से जुड़े कई अन्य कामों में ऐसे लोगों को दिक्कत आएगी. 7th Pay Commission: फिटमेंट फैक्टर और DA Hike पर कब होगा फैसला? यहां चेक करें लेटेस्ट अपडेट
पैन-आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है और इस वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2023) के अंत तक आधार से जुड़े हुए व्यक्तिगत पैन को निष्क्रिय नहीं किया जाएगा. अब और 31 मार्च के बीच अपने पैन और आधार को जोड़ने के लिए आपतो 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा.
Link your PAN card with Aadhaar number now. Visit https://t.co/H8OEPAy6e5 Last date: 31st March 2023#MutualFundsSahiHai pic.twitter.com/7NWG54ZLjM
— Mutual Funds Sahi Hai (@MFSahiHai) March 17, 2023
अब तक लगभग 61 करोड़ व्यक्तिगत पैन जारी किए गए हैं और इसमें से लगभग 48 करोड़ को आधार के साथ जोड़ दिया गया है. अंतर अब लगभग 13 करोड़ है.
आयकर अधिनियम की नई धारा 234 एच के अनुसार, एक व्यक्ति कर विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर 1000 रुपये का शुल्क देकर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकता है. अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो उसे आधार कार्ड से जोड़ने पर वह दोबारा से एक्टिव हो जाएगा.