7th Pay Commission: मोदी सरकार ने लिया यह बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा फायदा
रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC News: मोदी सरकार ने दिवगंत सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों (Divyang Children) की फैमिली पेंशन (Family Pension) बढ़ाने की घोषणा की है. हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि दिवंगत सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों और पेंशनधारकों की फैमिली पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी. 7th Pay Commission: 28 से 31 फीसदी हो सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का DA, इतनी बढ़ जाएगी सैलरी

इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए सिंह ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बच्चों के सम्मान और उनकी देखभाल पर जोर दिया था और यह निर्णय उसी के अनुरूप है. कार्मिक राज्यमंत्री सिंह ने कहा कि इस निर्णय से दिव्यांग बच्चे बेहतर आर्थिक स्थिति और सुविधाजनक रूप से जीवन बिता सकेंगे क्योंकि उन्हें विशेष चिकित्सकीय देखभाल तथा वित्तीय सहायता की जरूरत होती है.

पात्रता नियम में ढील देने का निर्देश- 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के तहत पेंशनधारक की ‘फैमिली पेंशन’ और दिवंगत सरकारी कर्मचारी के भाई बहन या बच्चे की आय के नियम की पात्रता में ढील देने के लिए निर्देश जारी किये गए हैं. सिंह ने कहा कि सरकार का मानना है कि फैमिली पेंशन के लिए पात्रता के वास्ते आय का नियम परिवार के अन्य सदस्यों के मुकाबले दिव्यांग बच्चे या भाई बहन के मामले में लागू नहीं हो सकता.

डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिव्यांग बच्चों, भाई-बहन के संबंध में परिवार पेंशन की पात्रता के लिए आय से जुड़े मानदंड की समीक्षा की है और यह फैसला किया है कि ऐसे बच्चों/भाई-बहनों के परिवार पेंशन की पात्रता के लिए आय से जुडा मानदंड, उनके मामले में परिवार पेंशन की पात्र राशि के अनुरूप होगा.

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने निर्देश/आदेश जारी किए हैं कि किसी मृत सरकारी कर्मचारी/ पेंशनभोगी का मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बच्चा, भाई-बहन जीवन भर परिवार पेंशन के लिए पात्र होगा/होगी, अगर उसकी कुल आय, परिवार पेंशन के अलावा, सामान्य दर पर पात्र परिवार पेंशन से कम है यानी मृत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी द्वारा उठाए गए अंतिम वेतन के 30 प्रतिशत हिस्से और उस पर स्वीकृत मंहगाई राहत भत्ते के बराबर या उससे कम है.

क्या हैं परिवार पेंशन का नियम?

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 54(6) के अनुसार, मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी का मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बच्चा,भाई-बहन आजीवन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र है, अगर वह किसी ऐसी शारीरिक अशक्तता से पीड़ित है जिसकी वजह से वह अपनी आजाविका नहीं कमा सकते है. इस समय परिवार का कोई सदस्य, जिसमें शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे, भाई-बहन शामिल हैं, को उस स्थिति में अपनी आजीविका कमाने वाला माना जाता है, जब परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उसकी आय न्यूनतम परिवार पेंशन यानी 9,000 रुपये और उस पर स्वीकृत मंहगाई राहत भत्ते के बराबर या उससे ज्यादा है.

वह मामला जिसमें मानसिक या शारीरिक रूप से अशक्त बच्चे, भाई-बहन जो वर्तमान में आय के पूर्व मानदंड को पूरा न करने के कारण पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है, उसे परिवार पेंशन दी जाएगी, अगर वह आय के नये मानदंड को पूरा करता/करती है तथा सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी या पिछले परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु के समय परिवार पेंशन के लिए अन्य शर्तों को भी पूरा करता है. हालांकि, ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ, भावी रूप से अर्जित होंगे और सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी या पिछले परिवार पेंशनभोगी की मृत्यु की तारीख की अवधि से किसी बकाये का भुगतान नहीं किया जाएगा.