Unified Pension Scheme: 1 अप्रैल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जानिए कैसे मिलेगा इस योजना का फायदा

देश में 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को लागू करने की तैयारी है. 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UPS को मंजूरी दी थी और वित्त मंत्रालय ने इसे 25 जनवरी 2025 को नोटिफाई किया था. UPS को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे – पेंशन कितनी होगी? किसे फायदा मिलेगा और कैसे? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.

कौन ले सकता है फायदा?

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, UPS उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगी, जो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं और इसका विकल्प चुनते हैं. करीब 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को UPS और NPS के बीच चुनाव करने का विकल्प मिलेगा. मौजूदा केंद्रीय कर्मचारी और भविष्य में नियुक्त होने वाले कर्मचारी UPS या NPS में से किसी एक का चयन कर सकते हैं.

कितनी मिलेगी पेंशन?

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों में उसकी एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा. हालांकि, इसके लिए कर्मचारी की न्यूनतम 25 साल की सेवा आवश्यक होगी.

  • यदि सेवा अवधि 25 साल से कम है, तो पेंशन की राशि कम हो सकती है.
  • यदि कर्मचारी ने 10 साल या उससे अधिक की सेवा की है, तो न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की गारंटी होगी.
  • यदि कर्मचारी को सेवा से हटाया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, या वह खुद इस्तीफा देता है, तो उसे एश्योर्ड पेंशन नहीं मिलेगी.

कैसे मिलेगा फायदा?

यदि कोई कर्मचारी NPS के तहत आता है और UPS का विकल्प चुनता है, तो उसके परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) में जमा फंड UPS के तहत उसके पर्सनल फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इससे कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एक स्थायी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा.

सरकार का बढ़ा योगदान

वर्तमान में केंद्र सरकार कर्मचारी की पेंशन में 14% का योगदान देती है, लेकिन UPS के तहत यह बढ़ाकर 18.5% कर दिया जाएगा. वहीं, कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा.

वॉलंटरी रिटायरमेंट और मृत्यु के मामले में क्या होगा?

यदि कोई सरकारी कर्मचारी न्यूनतम 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो UPS के तहत पेंशन उसी दिन से शुरू हो जाएगी.

यदि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम पेंशन राशि के 60% के बराबर फैमिली पेंशन उसके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को दी जाएगी.

महंगाई राहत (Dearness Relief - DR)

UPS के तहत मिलने वाली पेंशन और फैमिली पेंशन पर महंगाई राहत (DR) लागू होगी. DR की गणना उसी तरह की जाएगी, जैसे कि मौजूदा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के लिए की जाती है.

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने का एक बड़ा कदम है. इससे न केवल कर्मचारियों को भविष्य की सुरक्षा मिलेगी, बल्कि सरकार के योगदान में भी वृद्धि होगी.