7th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को राहत देते हुए मोदी सरकार ने पेंशन के कम्यूटेशन के बाद महंगाई राहत (DR) के भुगतान पर स्पष्टीकरण की पेशकश की है. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने गुरुवार को पेंशन के कम्यूटेशन के बाद महंगाई राहत (DR) के भुगतान और कम्यूटेशन के लिए विचार की जाने वाली पेंशन की राशि पर एक स्पष्टीकरण जारी किया. 7th Pay Commission: इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! 6 फीसदी बढ़ेगा DA
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा है कि कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर महंगाई राहत देय है. संबंधित विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन भी जारी किया है.
सरकार का स्पष्टीकरण
सरकार की ओर से दिए गए इस स्पष्टीकरण से ये साफ है कि पेंशनर्स को मिलने वाला डीआर बेनेफिट उनकी मूल पेंशन जो कम्यूटेशन से पहले आती है, उसी पर देय होगा ना कि कम्यूटेशन के बाद मिलने वाली घटी हुई पेंशन पर.
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) के साथ डीआर भत्ते का एलान किया था. वित्त आयोग या पे कमीशन के हर बार के बदलाव के मुताबिक डीए और डीआर दोनों मिलकर बढ़ते हैं. डीए बढ़ोतरी जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती है वहीं डीआर बढ़ोतरी केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों पर लागू होती है. इन पेंशनभोगियों में फैमिली पेंशनर्स भी शामिल हैं.
सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 52 के अनुसार महंगाई के हिसाब से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को डीआर राहत प्रदान की जाती है. कुछ समय पहले ही डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DOPPW) ने सूचित किया था कि महंगाई राहत (Dearness Relief) को बढ़ाकर 34 फीसदी से 38 फीसदी कर दिया गया है.
7वें वेतन आयोग के अनुसार, केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए वर्तमान डीआर दर 38 फीसदी है, जिसकी गणना कम्यूटेशन से पहले मूल पेंशन पर की जाती हैय केंद्र सरकार की ओर से DA और DR में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा के बाद 31 जुलाई 2022 से 38% DR दर लागू की गई थी.