Govt Bans 156 Medicines: केंद्र सरकार ने बुखार और जुकाम के लिए एंटीबायोटिक्स व मल्टीविटामिन सहित 156 फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन दवाओं पर गुरुवार (22 अगस्त) को बैन लगा दिया. इन दवाओं को मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक बताया गया है. फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन (FDC) ऐसी दवाएं हैं, जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयवों का संयोजन होता है, जिन्हें 'कॉकटेल' दवाओं के रूप में भी जाना जाता है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की धारा 26 ए के तहत इन दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाने के लिए एक गजट अधिसूचना भी जारी कर दी है.
इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार और डीटीएबी द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा मामले की जांच की गई, जिसमें कहा गया कि इस फिक्स्ड-डोज़ कॉम्बिनेशन में निहित सामग्री का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है.
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केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिन दवाओं पर बैन लगाया गया है उनमें एसेक्लोफेनाक 50mg प्लास, पैरासिटामोल 125mg टैबलेट, मेफेनामिक एसिड पैरासिटामोल इंजेक्शन, सेटिरिज़िन एचसीएल पैरासिटामोल फेनिलेफ्राइन एचसीएल, लेवोसेटिरिज़िन फेनिलेफ्राइन एचसीएल पैरासिटामोल, पैरासिटामोल क्लोरफेनिरामाइन मैलेट फेनिल प्रोपेनोलामाइन और कैमिलोफिन डाइहाइड्रोक्लोराइड 25 mg पैरासिटामोल 300mg शामिल हैं. पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन का संयोजन, ट्रामाडोल एक ओपिओइड-आधारित दर्द निवारक है, जिसे सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि एफडीसी दवा के उपयोग से मनुष्यों को जोखिम होने की संभावना है, जबकि इस दवा के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं. ऐसे में इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाना जन कल्याण के लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी है.