
नई दिल्ली: मोदी सरकार ने बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए अब तक कुल 400 वस्तुओं और 80 सेवाओं पर लगने वाली जीएसटी (माल एवं सेवा कर) दरों को संसोधित किया है. इससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो गई. वित्त मंत्रालय ने बताया कि देशभर में जीएसटी के लागू होने के बाद से कुल मिलाकर 400 वस्तुओं और 80 सेवाओं पर जीएसटी दरों में कमी की गई है. यह कटौती करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत साबित हुई. देशभर में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुई. चार साल में जीएसटी दर घटी, करदाता बढ़े, 66 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल: वित्त मंत्रालय
अधिकारिक बयान में कहा गया है कि बीते चार साल में जीएसटी ने टैक्स कैस्केडिंग, दोहरा (बहुविध) कराधान और जीएसटी के तहत कर के बोझ को कम करके बेहतर कर अनुपालन हासिल किया है और छिपे एवं एम्बेडेड करों को हटाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया है. सरकार ने कहा यह देखते हुए कि जीएसटी से पहले की प्रणाली में अधिकांश वस्तुओं पर संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों की दरें 31 प्रतिशत से अधिक थीं.
Overall, GST rates have been reduced on 400 goods and 80 services. Given that, in the pre-GST regime, the combined Centre and States rates were more than 31% on most of the items; this reduction marks a significant relief for the taxpayer. #4yearsofGST
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 30, 2021
दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं शून्य या 5% वाले स्लैब में हैं. आवासीय परिसरों के निर्माण के लिए दरों में सामान्य रूप से 5% और सस्ते घरों के लिए 1% की भारी कमी आई. रेस्तराओं के लिए भी दर को घटाकर 5% कर दिया गया. बालों का तेल, टूथपेस्ट और साबुन जैसी रोजमर्रा की आम चीजों पर कर दरें जीएसटी से पहले के समय के 29.3% से घटकर जीएसटी के तहत अब महज 18% रह गई हैं.
वहीं, फ्रिज, वाशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, फूड ग्राइंडर्स और मिक्सर, वेजिटेबल जूस एक्सट्रैक्टर, शेवर, हेयर क्लिपर्स, वॉटर हीटर, हेयर ड्रायर, इलेक्ट्रिक स्मूदिंग आयरन, टीवी (32 इंच तक) जैसे उपकरणों पर टैक्स की दरें जीएसटी के कारण 31.3 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत रह गई हैं.
इसके आलावा, सिनेमा के टिकटों पर लगने वाला टैक्स, जोकि पहले 35% से लेकर 110% के बीच होता था, को घटाकर 12% कर दिया गया है (जहां टिकट का मूल्य 100 रुपये तक है) और जीएसटी व्यवस्था में यह 18% कर दिया गया है.
The pre-GST tax incidence on chemical fertilisers was above 10%. (1% excise duty, 2.44% embedded excise duty, about 4% weighted average VAT and 2.5% CST, Octroi, etc.) while in the GST regime all types of chemical fertilisers only attract a 5% tax rate. #4yearsofGST
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) June 30, 2021
जीएसटी के अंतर्गत कृषि क्षेत्र को पर्याप्त रियायतें दी गई हैं. उर्वरकों पर, जीएसटी में शुद्ध कर को आधा कर दिया गया. कृषि से जुड़े उपकरणों पर, कर उल्लेखनीय रूप से 15% / 18% से 12%, और कुछ खास वस्तुओं पर लगभग 8% से लेकर 5% तक कम कर दिया गया है.
जीएसटी पूर्व काल में रासायनिक उर्वरकों पर कर की दर 10% से अधिक (1% उत्पाद शुल्क, 2.44% एम्बेडेड उत्पाद शुल्क, लगभग 4% भारित औसत वैट और 2.5% सीएसटी, चुंगी, आदि) थी। जबकि जीएसटी व्यवस्था में सभी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों पर केवल 5% कर की दर लागू है.
जीएसटी के अंतर्गत पशु चारा, जलीय चारा और पोल्ट्री चारा, इन सभी को सभी प्रकार के बीजों के समान ही शून्य दर पर रखा गया है. दूसरे शब्दों में, कृषि प्रक्रिया से जुड़ी इन महत्वपूर्ण सामग्रियों पर जीएसटी प्रणाली के तहत किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता है.