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Dry Days in Delhi: अक्टूबर और नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, दिल्लीवासी पढ़ लें ये खबर

दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में त्योहारों और राष्ट्रीय छुट्टियों के चलते कुल 6 ड्राई डे घोषित किए गए हैं, जिसमें शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है.

Dry Days in Delhi: अक्टूबर और नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगी शराब की दुकानें, दिल्लीवासी पढ़ लें ये खबर
Representational Image | Pixabay

Dry Days in Delhi: दिल्ली में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में त्योहारों और राष्ट्रीय छुट्टियों के चलते कुल 6 ड्राई डे घोषित किए गए हैं, जिसमें शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है. दिल्ली सरकार के आबकारी विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, ये बंदी विशेष राष्ट्रीय और धार्मिक अवसरों के दौरान होगी. आबकारी विभाग के आयुक्त रवि झा के 19 सितंबर को जारी आदेश के अनुसार, इन ड्राई डे की तिथियां निम्नलिखित हैं:

अक्टूबर में ड्राई डे (कुल 4 दिन):

  • 2 अक्टूबर – गांधी जयंती (बुधवार)
  • 12 अक्टूबर – विजयादशमी (शनिवार)
  • 17 अक्टूबर – महर्षि वाल्मीकि जयंती (गुरुवार)
  • 31 अक्टूबर – दिवाली (गुरुवार)

नवंबर में ड्राई डे (कुल 2 दिन):

  • 15 नवंबर – गुरु नानक जयंती (शुक्रवार)
  • 24 नवंबर – गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस (रविवार)

ड्राई डे क्यों घोषित किए जाते हैं?

आबकारी विभाग ने इन खास दिनों पर शराब की बिक्री बंद रखने का फैसला उन राष्ट्रीय और धार्मिक अवसरों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए किया है. जैसे गांधी जयंती पर, जब महात्मा गांधी की याद में पूरे भारत में शराब की दुकानों को बंद रखा जाता है. इसके अलावा, दिवाली, गुरु नानक जयंती, और गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों के मौके पर भी शराब की बिक्री बंद रखने का प्रावधान है.

होटल्स में शराब परोसने की अनुमति

हालांकि, जिन होटलों के पास L-15 और L-15F लाइसेंस है, उन्हें इन ड्राई डे के दौरान अपने निवासियों को शराब परोसने की अनुमति होगी. इसका मतलब है कि होटल में रहने वाले मेहमानों को शराब परोसी जा सकती है, लेकिन बाहर की दुकानों से शराब की खुदरा बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी.

आदेश का उल्लंघन करने पर दंड

आबकारी विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इन आदेशों का सख्ती से पालन करना होगा और इसका उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. लाइसेंसधारियों को इन ड्राई डे पर शराब की बिक्री बंद रखने के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा.

इस आदेश का उद्देश्य उन दिनों की पवित्रता को बनाए रखना है, जब लोग विशेष धार्मिक और राष्ट्रीय अवसरों को मनाते हैं. इस प्रकार, यह आदेश मुख्य रूप से खुदरा शराब बिक्री पर लागू होता है, जबकि लाइसेंस प्राप्त होटलों में शराब की खपत की अनुमति होगी.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 30, 2024 10:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).