Removal Of Word ‘Beef’ From Itanagar Restaurants: अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) की राजधानी ईटानगर में प्रशासन ने धार्मिक मुद्दों का हवाला देते हुए रेस्तरां से बीफ शब्द हटाने का आदेश दिया है. 13 जुलाई को इटानगर कैपिटल क्षेत्र (ICR) जिला प्रशासन के अंतर्गत नहरलगुन सब डिवीजन के एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर ने इलाके में होटल और रेस्तरां के साइनबोर्ड पर 'बीफ' शब्द (The word 'beef' On The Sign Board) के उपयोग को रोक लगाने का निर्देश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि अगर 18 जुलाई तक निर्देशों का पालन नहीं होता है तो 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और ट्रेड लाइसेंस कैंसल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी. जहां भी बीफ शब्द प्रदर्शित होगा, उस साइनबोर्ड को पेंट कर दिया जाएगा. चावल खाने वाले हो जाएं सावधान, इससे आपकी सेहत को हो सकते हैं ये बड़े नुकसान
आदेश में कहा गया है कि ऐसे होटल और रेस्तरां के साइनबोर्ड पर 'बीफ' शब्द कुछ समुदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता पैदा कर सकता है. जिला प्रशासन का कहना है कि वह भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना में विश्वास करता है, लेकिन ऐसे होटलों और रेस्तरां के साइनबोर्ड पर 'बीफ' शब्द का खुला प्रदर्शन समाज के कुछ वर्गों की भावनाओं को दुख पहुंचा सकता है. इसलिए इसे हटाने का फैसला लिया गया है.
EAC ने कहा कि होटल और रेस्तरां के मालिक दूसरे शब्दों या उनके नामों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे लोग यह समझ सकें कि वे दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना बीफ परोसते हैं.
बता दें कि कुछ महीने पहले असम के एक स्कूल में महिला अध्यापक बीफ लेकर पहुंची थी. इसके बाद उसपर आईपीसी की धारा 153A, 295A के तहत केस दर्ज किया गया था. स्कूल प्रबंध कमिटी ने इसकी शिकायत की थी. असम सरकार ने असम मवेशी संरक्षण अधिनियम लागू किया था जिसके तहत हिंदू, सिख और जैन धार्मिक स्थलं के 5 किलोमीटर के दायरे में मवेशियों की बिक्री, खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.